उदयपुर। नगर निगम उदयपुर द्वारा बुधवार को अवैध वाटिका संचालकों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला गया।
बुधवार को कचेली तेली समाज का नोहरा मल्लाह तलाई द्वारा बिना नगर निगम की अनुज्ञा व्यवसायिक गतिविधि करने की सूचना पर नगर निगम द्वारा कार्यवाही कर विवाह स्थल पजियन उपविधि 2010 के प्रावधानों तहत शास्ती राशी 10000/- रुपए पेनाल्टी स्वरुप वसूल किये।
उल्लेखनीय है कि निगम सीमा में विवाहस्थल पंजीयन उपविधि 2010 प्रभावी है। जिसके तहत विवाह स्थल संचालन से पूर्व निगम की अनुज्ञा लेना आवश्यक है। कचेली तेली समाज को वर्तमान में कोई अनुज्ञा नही दे रखी है, जिस पर निगम द्वारा समाज के अध्यक्ष के नाम नोटिस जारी कर भविष्य में किसी भी प्रकार का आयोजन नही करने हेतु पाबंद किया है ,इसी के साथ वाटिका सीज करने की चेतावनी भी दी है।
किया जाएगा औचक निरीक्षण
निगम अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शहर में संचालित हो रही वाटिकाओ का प्रतिदिन औचक निरीक्षण किया जाएगा और बिना अनुज्ञा वाटिका सचलित पाए जाने पर पेनाल्टी वसूलने के साथ ही तत्काल वाटिका को खाली करवाकर सीज करने की कार्यवाही की जाएगी।
निगम ने सभी वाटिका संचालकों से अपील की है कि वाटिका संचालक अपनी वाटिकाओं को संचालित करने की अनुज्ञा नगर निगम से आवश्यक रूप से प्राप्त करें जिससे भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े। नगर निगम का किसी को भी परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है लेकिन अवैध संचालन पर निगम द्वारा कार्रवाई करना जरूरी भी है। कार्रवाई से बचने हेतु संचालक जल्द से जल्द अपनी वाटिकाओ के संचालन की अनुज्ञा प्राप्त करें। साथ ही आयोजन कर्ता से भी किसी आयोजन हेतु कोई वाटिका बुक करवा रहे हैं तो उस वाटिका ने निगम से संचालन की अनुमति ले रखी है या नहीं इस बाबत की जानकारी भी आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले जिससे कार्यक्रम के दौरान कोई समस्या ना हो।