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Udaipur / उदयपुर नगर निगम आयुक्त ने निजी यात्री बसों को फतह स्कूल के आगे शहर में किया प्रतिबंधित,कृषि विश्वविद्यालय के फार्म हॉउस के पास खड़ी रहेंगी बसें

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दिनेश भट्ट (Twitter: @erdineshbhatt) February 29, 2024 05:34 PM IST

उदयपुर के सूरजपोल इलाके में बसें आमतौर पर सवारियां उठाते हुए और पार्किंग करते हुए देखी जाती रही हैं। चंपालाल धर्मशाला और फतह स्कूल के साथ ही स्मार्ट सिटी ऑफिस के पीछे मिनी बसें और कई अन्य तरह के वाहन पार्क हुआ करते थे । उदयपुर नगर निगम अब इन वाहनों पर सख्त होता दिखाई दिया है। उदयपुर नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने सूरजपोल इलाके में अवैध तौर पर खड़े रहने वाले वाहनों पर सख्त होते हुए आदेश निकाले हैं । 

उदयपुर नगर निगम आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि समस्त निजी यात्री बसों के स्वामी एवं चालको को सूचित किया जाता है कि प्रतापनगर देबारी मार्ग से उदयपुर शहर में आने वाली प्राइवेट यात्री बसें मेवाड़ मोटर्स गली के सामने से मुडकर वापस जाने के लिए यात्री प्रतीक्षा में कोटा खुला विश्वविद्यालय क्षेत्रीय केन्द्र के बाहर, स्मार्ट सिटी बस स्टेण्ड के सामने सड़क पर खड़ी रहती है। उक्त बस स्टॉप पर उदयपुर शहर में चलने वाली सिटी बसें सवारी लेने के लिए रूकती है। प्राइवेट बसों के खड़ी रहने सिटी बसों को सवारी लेने साइड में रूकने के लिए जगह नहीं मिलने से यातायात बाधित होता है। बार-बार यातायात बाधित होने से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा वायु प्रदुषण भी बढ़ रहा है। सिटी बस स्टॉप पर यातायात बाधित होने से वाहनों की लाइन लगने से टाउन हॉल के पीछे, शक्तिनगर जाने वाली रोड़ पर यातायात बाधित होता है।

अतः, मैं राम प्रकाश IAS आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 252 के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत आम जनता को ट्राफिक जाम की समस्या के निवारण हेतु व्यापक जनहित में आदेशित करता हूँ कि प्रतापनगर देबारी रूट से उदयपुर शहर में आने वाली प्राइवेट यात्री बसे फतह स्कूल के सामने से वापस मुडकर चारण छात्रावास के आगे कृषि विश्वविद्यालय के फार्म हॉउस की दिवार के पास सड़क के साइड में खाली पडी जमीन पर यात्री प्रतीक्षा में खड़ी रहेगी। उक्त निजी यात्री बसों को फतह स्कूल के आगे शहर में प्रतिबंधित किया जाता हैं। इस आदेश की अवहेलना पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के तहत सक्षम न्यायालय में कार्यवाही संस्थित की जावेगी। 

यह आदेश आज दिनांक 28.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया ।

 

 

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