आज दिनांक 14-7-23 को डां शंकर एच बामनिया के नेतृत्व में अशोक कुमार गुप्ता खाध सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स जेड, ए, कानोड वाला चमनपुरा स्थित फैक्ट्री पर कार्रवाई की एवं धनिया पाउडर का नमूना जांच हेतु लेकर प्रयोगशाला भिजवाया गया है। वहाँ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सम्बंधित के खिलाफ कार्रवाई की जावेगी।
निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉ बामनिया ने फैक्ट्री पर कम करने वाले कार्मिक के स्वास्थ परीक्षण के बारे में जानकारी ली और फैक्ट्री मालिक को फैक्ट्री में लगे कार्मिक के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए कहा ताकि कार्मिक जो फैक्ट्री में काम दौरान उड़ने वाले मसाले के कणों का फेफड़ो पर न हों। सुरक्षा की दृष्टि से सभी को मास्क पहनने एव कैप लगाने के निर्देश दिये । निरीक्षण दौरान सीएमएचओं एव एफ़एसओ ने भी कैप व मास्क लगाए।
इसके बाद खाध सुरक्षा अधिकारी ने टोबैको फ्री युथ कैम्पेन के तहत कोटपा एक्ट--2003 की धारा 6 व 4 के तहत 7 चालान बनाये। बीड़ी, सिगरेट, एवं तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है का बोर्ड नहीं लगाने पर 3 व्यापारियों के खिलाफ कोटपा एक्ट- की धारा 6 के तहत चालान बनाये गए साथ ही सावर्जनिक स्थान पर धुम्रपान करने पर 4 व्यक्ति यो के खिलाफ कोटपा एक्ट- की धारा 4 के तहत चालान बनाये गए। साथ ही अपने प्रतिष्ठानों के बाहर 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना दण्डनीय अपराध है का बोर्ड डिस्प्ले करने, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करने तथा बिना सचित्र वैधानिक चेतावनी वाली विदेशी सिगरेट की बिक्री नहीं करने हेतु जागरूक किया।