यू डी टैक्स बकाया, नगर निगम उदयपुर ने होटल, वाटिका और कार डेकोर को किया सीज
उदयपुर। नगर निगम द्वारा लगातार यूडी टैक्स वसूली को लेकर सख्त कार्रवाई लगातार जारी है, एक बार फिर से राजस्व शाखा द्वारा 3 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया।
नगर निगम राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर नगरीय विकास कर वसूलने को लेकर फिर बड़ी कार्यवाही करते हुए 3 प्रतिष्ठानों को सीज किया गया। गुरुवार को सब सिटी सेंटर स्थित होटल वेस्ट वुड जिसका नगरीय विकास कर कुल 7,38,007/- बकाया था जिसे सीज किया गया। इसी के साथ न्यू माली कॉलोनी नागदा भवन स्थित वाटिका जिसका 8,99,474/- रुपए का नगरीय विकास कर बकाया था जिसे भी सीज किया गया। वहीं तोरण बावड़ी स्थित व्यवसायिक भवन में संचालित कार डेकोर जिसका 6,89,177/- रुपए का नगरीय विकास कर बकाया था जिसे भी सीज किया गया। इनके द्वारा नगरीय विकास कर की राशि जमा नहीं कराने से नगर निगम द्वारा इन व्यावसायिक सम्पतियों पर ताला लगा इनकी व्यावसायिक गतिविधियाँ बन्द करा दी गई। निगम ने नोटिस में अंकित किया की नगरीय विकास एंव स्वायत शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5513 दिनांक 29.00.2007 एंव अधिसूचना क्रमांक 8884 व 9356 दिनांक 24.08.2016 के तहत के वर्ष 2007 से 2023 तक उक्त संपत्ति का नगरीय विकास कर की पूरी रकम बकाया है। संबंधित फर्मों द्वारा टैक्स बकाया रहने के लिए कोई संतोषप्रद का कारण भी नही बताया गया है। फर्म से कुल बकाया का नोटिस भी तामिल करवाया जा चुका था। सभी कार्यवाही पूरी करने के उपरांत निगम ने कार्यवाही करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा की उपबंधो के अधिन यू डी टैक्स की वसूली की पूर्ती हेतु दोनों संपतियो को सीज करने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान राजस्व अधिकारी के साथ सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल और भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
31 मार्च तक टैक्स जमा जमा करवाए ओर सरकारी छूट का लाभ पाए
लगातार जारी रहेगी सीज की कार्यवाही।
नगर निगम द्वारा यू डी टैक्स वसूली को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नगरीय विकास कर सरकार द्वारा हर हाल में वसूल किया जाएगा। 1 वर्ष पश्चात राज्य सरकार द्वारा इसमें छूट प्रदान की गई है जिसका शहरवासी लाभ लेवे। जिसे भी अपनी संपत्ति को सीज होने से बचाना है वह जल्द से जल्द नगर निगम में अपना बकाया यूडी टैक्स जमा करावे।