उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) में अधिकारियों की मिलीभगत का एक गंभीर मामला उजागर हुआ है। नगरीय विकास विभाग (UDH) ने पूर्व उप नगर नियोजक ऋतु शर्मा के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने के लिए मुख्य नगर नियोजक को पत्र लिखा है।
इस पत्र में UDH के शासन उप सचिव राकेश कुमार ने कहा है कि ऋतु शर्मा को सीसीए नियम 16 के तहत आरोप पत्र तामिल कर रिपोर्ट तत्काल विभाग को भेजी जाए।
आरोपों में कहा गया है कि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी और विभागीय दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। विशेष रूप से, राजस्व ग्राम भुवाणा रूपनगर में आवासीय योजना के लिए अनुमोदित प्लान में 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि होने पर 10 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र और 5 प्रतिशत पार्क भूमि आरक्षित करने की आवश्यकता थी, जो कि प्लान में शामिल नहीं की गई।
इसी तरह, राजस्व ग्राम वाडा में फॉर्म हाउस योजना के लिए अनुमोदन मिलने के बावजूद वहां पहुंच मार्ग का अभाव था। राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के संशोधन में 30 फीट का मार्गाधिकार अनिवार्य किया गया था, लेकिन यह प्लान में उल्लंघन किया गया। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी और विभाग ने रिपोर्ट तामिल करने के लिए तात्कालिकता दिखाई है।