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Udaipur / नियम विपरित संचालित वाटिका को निगम ने किया सीज,अग्निशमन सुरक्षा मापदंडों का नहीं रखा ध्यान,लापरवाही पर होगी कार्यवाही-आयुक्त

clean-udaipur नियम विपरित संचालित वाटिका को निगम ने किया सीज,अग्निशमन सुरक्षा मापदंडों का नहीं रखा ध्यान,लापरवाही पर होगी कार्यवाही-आयुक्त
दिनेश भट्ट June 12, 2025 06:26 AM IST

नियम विपरित संचालित वाटिका को निगम ने किया सीज,अग्निशमन सुरक्षा मापदंडों का नहीं रखा ध्यान,लापरवाही पर होगी कार्यवाही-आयुक्त

उदयपुर। नगर निगम द्वारा सुरक्षा मापदंडों की अनदेखी करने पर बुधवार को फिर एक वाटिका को सीज करने जैसी सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया, आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट कहा है कि सार्वजनिक स्थान पर सुरक्षा मानकों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर शहर एवं आसपास क्षेत्रों में अग्नि जनित दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए समस्त वाटिकाओं, विवाह स्थलों के परिसरों में अग्निशमन, अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के अध्याय Fire & Life Safety में वर्णित अग्निशमन उपकरणों तकनीकी पेरा मीटर्स के अनुसार सुनिश्चितता के उपरान्त फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र या फायर एनओसी अनिवार्यता का प्रावधान लागू किया गया है। आदेश की पालना में निगम फायर शाखा द्वारा शहर में स्थित समस्त वाटिकाओं में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था हेतु सर्वे किया गया तथा लापरवाही पाने पर संबंधित वाटिकाओं को नियमानुसार नोटिस जारी किए गए। लेकिन शहर की कुछ वाटिकाओं ने तीन नोटिस मिलने के उपरांत ना कोई अपना पक्ष निगम में प्रस्तुत किया ओर ना ही फायर सेफ्टी उपकरणों को लेकर कोई कार्य किए। सुरक्षा में लापरवाही मिलने पर निगम आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर वाटिकाओं को सीज करने की कार्यवाही आरम्भ की गई है।

वृन्दावन ग्रीन्स वाटिका पर हुई कार्यवाही, अन्य पर भी जल्द

मुख्य अग्निशमन अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने बताया कि बुधवार को नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के भाग-4 अनुरूप अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु अग्निशमन उपकरण नहीं लगाने एवं सीज से पूर्व जारी समस्त नोटिसो में अपना पक्ष नहीं देने के कारण सीपीएस स्कुल रोड़ स्थित वृन्दावन ग्रीन्स वाटिका को जनहित एवं सुरक्षा की दृष्टि से राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (F) के अनुसार अग्रिम आदेश तक सीज किया गया। साथ ही आयुक्त राम प्रकाश के निर्देश पर जल्द ही अन्य वाटिकाओं पर भी ऐसे ही कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

लापरवाही मिलने पर होगी कार्यवाही-आयुक्त

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरदाश्त योग्य नहीं होगी। सुरक्षा उपकरणों के अभाव में कई शहरों में बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी है जिसमें जान एवं माल की हानि हुई है। उदयपुर शहर में ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो इसको लेकर नगर निगम पूरी तरह सजग है। आयुक्त ने शहर के वाटिका संचालकों से अपील करते हुए कहा है कि संचालक सुरक्षा मापदंडों का पूरा ध्यान रखते हुए निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर प्राप्त करें, जिससे वाटिका के संचालन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। नागरिकों के जान एवं माल की रक्षा करना केवल नगर निगम का दायित्व ही नहीं है इस कार्य में सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

यह अधिकारी रहे उपस्थित

बुधवार को नगर निगम द्वारा वाटिका सीज कार्रवाई के दौरान मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी, अग्निशमन अधिकारी शिवराम मीणा, सहायक अग्निशमन अधिकारी नवदीप सिंह बग्गा आदि भी उपस्थित रहे।

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