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Udaipur / 6 महिनों में चलानी होगी सोलर/बैटरी आधारित नाव उदयपुर की झीलों में, झील सीमांकन,परिसीमन और अवैध गतिविधियों पर हाई कोर्ट हुई सख्त

clean-udaipur 6 महिनों में चलानी होगी सोलर/बैटरी आधारित नाव उदयपुर की झीलों में, झील सीमांकन,परिसीमन और अवैध गतिविधियों पर हाई कोर्ट हुई सख्त
दिनेश भट्ट April 03, 2022 09:44 AM IST

उदयपुर, 02 अप्रैल 2022 : उदयपुर की झीलों में नाव संचालन और सीमांकन को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि आगामी 6 महीनों में झीलों में चलने वाली पेट्रोल और डीजल की नावों को बैटरी और सोलर आधारित व्यवस्था में बदलना होगा। वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और विनोद कुमार भारबनी की बेंच में यह निर्णय स्वप्रेरणा के प्रकरण और झील प्रेमी ज्ञान प्रकाश सोनी द्वारा पेश एक प्रार्थना पत्र में उठाई गई आपत्तियों के आधार पर दिया है।

 

इसके साथ ही हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन से झीलों में हुए निर्माण और प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण समेत कई बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि अगली सुनवाई तक इस बाबत अपना शपथ पत्र कोर्ट को पेश करें ।इसके साथ ही हाईकोर्ट ने साल 2014 में पिछोला में प्रदूषण को लेकर एक याचिका दायर हुई थी जिस पर उच्च न्यायालय ने स्वप्रेरणा से संज्ञान लेते हुए एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने झीलों की निगरानी के साथ समय-समय पर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने के बात कही गई थी, लेकिन इसी दौरान समिति के एक सदस्य ने हाईकोर्ट में आपत्ति दर्ज करवाई कि जिला प्रशासन को प्राधिकरण की हर तीन माह में बैठक करनी थी जो कि नहीं की जा रही है। इसके साथ ही झीलों में कई अन्य तरीकों की अवैध गतिविधियों के बारे में भी अवगत करवाया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन से झीलों के संबंध में समस्त निर्माण कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण मांग लिया है।

आपको बताते चलें कि हाईकोर्ट की प्रोसिडिंग में झील संरक्षण समिति ने एक याचिका पहाड़ों की कटाई संबंधी दायर की थी,जिसे हाईकोर्ट ने झील प्रेमी ज्ञान प्रकाश सोनी की याचिका के साथ क्लब करने के आदेश दिये थे।

 

उदयपुर की झीलों से संबंधित एक स्वप्रेरणा प्रकरण 7077/2014 दिनांक 2-2-2018 को निर्णित हुआ था जिसके अनुसार कोर्ट ने उसके आदेशों की पालना के लिये एक निगरानी समिति गठित की। इस निगरानी समिति के अध्यक्ष ज़िला कलक्टर हैं और याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश सोनी भी एक सदस्य है। इस कमेटी की बैठक हर तीन माह में होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही थी और बैठक के निर्णयों की पालना में ढिलाई हो रही थी। इस पर याचिकाकर्ता ज्ञान प्रकाश सोनी ने कोर्ट को एक पत्र लिखा। इसी पत्र पर कार्रवाई हो कर निर्णित स्व प्रेरणा प्रकरण  वापस खोला गया ।

 

इस पर याचिका कर्ता के निजी वकील के माध्यम से एक स्टे प्रार्थना पत्र 8179/2021 पेश किया, जिसमें चाँदपोल ब्रह्मपोल के बीच डूबक्षेत्र में पानी में प्रस्तावित सड़क, डीजल- पेट्रोल नावों, मछली मारने के ठेकों व वाटर स्पोर्ट्स जैसे बंजी जंपिंग व स्काई साइक्लिंग पर रोक लगाने की माँग की गई थी। साथ ही गुमानियावाला नाले से मलबा निकालने की माँग भी इसमें शामिल थी। 

 

इस पर डूब क्षेत्र में प्रस्तावित सड़क पर स्टे सितंबर माह में मिल गया। साथ ही नावों पर आदेश अब मिला है व बाक़ी अभी विचाराधीन हैं। 

 

इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने जिला प्रशासन से झीलों में मछलियां पकड़ने के ठेके रद्द कराने, झीलों में पेट्रोल डीजल नाव के संचालन और पर्यटन की सुविधा के लिए किए गए विकास कार्यों के साथ झीलों के सीमांकन, प्रतिबंधित क्षेत्र में बाउंड्री निर्माण सहित अन्य मामलों में झील विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त की गई या नहीं, इस बारे में शपथ पत्र के साथ स्पष्टीकरण देने को कहा है।

झील संरक्षण समिति द्वारा रिट याचिका (नंबर 1374/2019) द्वारा उदयपुर की झीलों में अवैध निर्माणों के संबंध में, उदयपुर के आसपास की पहाड़ियों और जलग्रहण क्षेत्रों की परिधि पर रीट दायर की गयी थी, जिस पर कोर्ट ने स्वत: संज्ञान याचिका लिया और इसे  जी.पी. सोनी द्वारा दायर की स्टे अर्जी के साथ टैग करने के आदेश पिछली सुनवाई में दिए थे।  

 

याचिका में पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये ,जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है:- 

 (1) क्या उदयपुर की झीलों में झील (संरक्षण एवं विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के राज की धारा 4 के तहत सभी झीलों की भौगोलिक सीमाओं का परिसीमन जारी किया खासकर पिछोला झील? 

 

(2) उदयपुर में और उसके आसपास झील की सीमाएँ झीलें (सामान्य रूप से) और पिछोला झील (विशेष रूप से) के लिए झील (संरक्षण एवं विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के राज की धारा 4 के तहत झील के परिसीमन को आगे बढ़ाने में संरक्षित क्षेत्र घोषित करते हुए कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया  

 

(3). क्या झीलों (सामान्य रूप से) और पिछोला झील (विशेष रूप से) में झील (संरक्षण एवं विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के राज की धारा 5 के तहत कोई अधिसूचना उदयपुर में और उसके आसपास गतिविधियों को प्रतिबंधित/विनियमित करने हेतु जारी की गयी  

 

(4). क्या झील संरक्षण और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के राज की धारा 5 के तहत वर्तमान में चल रही और प्रस्तावित वाणिज्यिक नाव संचालन पिछोला और/या फतह सागर झीलों में गतिविधियां निर्णय/अधिसूचना के संदर्भ में अधिकृत है ?

(5). झील पारिस्थितिकी तंत्र/जलीय जीवन को हाइड्रोकार्बन ईंधन के उपयोग से किस हद तक खतरा है और इस मुद्दे पर क्या किसी भी उपयुक्त विशेषज्ञ निकाय जैसे जिला झील विकास एवं संरक्षण समिति और/या राज्य झील विकास प्राधिकरण द्वारा जांच की गई है ?

 

 (6) क्या झीलों में तेल रिसाव/निर्वहन की घटनाएं हुई हैं? नौका विहार गतिविधियों के अनुसरण में क्या झीलों को किसी भी तरह से इससे बचाने के उपायों की परिकल्पना की गई है । 

 

(7) झील में खेल और मनोरंजन/मनोरंजन गतिविधियों के लिए अनुमति का अनुपालन न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4271/1999 और 2015 का अधिनियम के तहत दिया जा रहा है अथवा नहीं?

 

इसके साथ ही उपरोक्त प्रश्नों पर न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए अगली सुनवाई की तिथि को प्रतिवादी के वकील संबंधित हलफनामे दाखिल करने को कहा गया है । साथ ही निर्देश दिया है कि संबंधित स्थानीय निकाय सभी जीवाश्म ईंधन चलित नौकाओं के प्रवेश पर रोक लगाने पर विचार करेगा। साथ ही अगले छह महीनों में उदयपुर की झीलों में नावों को बैटरी/सोलर ऊर्जा से बदलने के लिए कहा गया है।

 

 

 

 

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