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Udaipur / बिना अनुज्ञा व्यवसाय करने पर उदयपुर के हॉस्पिटल रोड़ पर सीज की दुकानें,2 नोटिस देने पर भी नहीं माने अतिक्रमी

clean-udaipur बिना अनुज्ञा व्यवसाय करने पर उदयपुर के हॉस्पिटल रोड़ पर सीज की दुकानें,2 नोटिस देने पर भी नहीं माने अतिक्रमी
दिनेश भट्ट November 16, 2022 09:48 PM IST

बिना अनुज्ञा व्यवसाय करने पर उदयपुर के हॉस्पिटल रोड़ पर सीज की दुकानें,2 नोटिस देने पर भी नहीं माने अतिक्रमी

 

उदयपुर। नगर निगम उदयपुर द्वारा बुधवार को अल सुबह महाराणा भूपाल चिकित्सालय के सामने बिना अनुज्ञा व्यवसाय करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए चार दुकानों को सीज  किया गया।

नगर निगम आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ ने बताया कि हॉस्पिटल रोड पर कुछ दुकानदार अपनी दुकान के बाहर सामान फैला कर अतिक्रमण करते हुए व्यवसाय कर रहे हैं। साथ ही उनके पास व्यवसाय हेतु अनुज्ञा भी नहीं ले रखी है। अतिक्रमण के कारण आज पास की दुकानों एवं राहगीरों को कई तरह की समस्या हो रही थी। जिस पर स्वास्थ्य शाखा द्वारा तय समय के मध्य 2 नोटिस दिए गए, संबंधित व्यवसायियों ने दोनो नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया एवं ना ही अतिक्रमण को हटाते हुए निगम कार्यालय में व्यवसाय की अनुज्ञा हेतु आवेदन किया। जिस पर निगम द्वारा अंतिम नोटिस में स्पष्ट किया कि आप द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई, पान, खाद्यान एवं अन्य खाद्य पदार्थों की ब्रिकी की दुकानो के नियंत्रण एवं नियमन विषयक) उपनियम 2015 अनुज्ञा की शर्तो का उल्लघंन करते हुए कचरे का निस्तारण राजस्थान नगर पालिका ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उपविधि 2019 में विहित प्रक्रिया अनुसार नहीं करने एवं आपके प्रतिष्ठान का सामान सडक मार्गाधिकार पर रखकर अतिक्रमण करने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में भी नोटिस द्वारा सूचित किया गया परन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक नोटिस की पालना नहीं करते हुए उपविधियों में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कचरे का निस्तारण नहीं कर सडक पर कचरा डाला जा रहा है एवं गंदगी फैलाई जा रही है साथ ही अतिक्रमण भी नहीं हटवाया गया है। अतः आपको अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि आप 24 घंटे में विहित प्रक्रिया अनुसार कचरे का निस्तारण, एवं आप द्वारा किया गया अतिक्रमण हटा लेवें अन्यथा नगर निगम द्वारा आपको जारी अनुज्ञा निरस्त / निलम्बित करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी जिसकी समस्त व्यक्तिगत जिम्मेदारी आप स्वयं की होगी।

अंतिम नोटिस के पश्चात भी दुकानदारों द्वारा किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया गया जिस पर आयुक्त हिम्मत सिंह बारहठ ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 245 एवं राजस्थान नगर पालिका ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उपविधि 2019 के उल्लघंन एवं निगम द्वारा प्रेषित नोटिसो की अवहेलना के अपराध के कारण संबंधित परिसर को 3 दिवस / आगामी आदेश तक अभिग्रहित करने का आदेश जारी किया। आदेश में उक्त अभिग्रहित परिसर का बिना आज्ञा उपयोग/उपभोग प्रतिबंधित रहेगा तथा परिसर में बिना अनुज्ञा प्रवेश करने पर संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्यवाही की जावेगी। 

कार्यवाही के दौरान अल सवेरे स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक सुभाष चंद्र शर्मा, नरेंद्र श्रीमाली, वृत निरीक्षक मांगीलाल डांगी, राजस्व निरीक्षक  विजय जैन, राहुल मीणा भारी संख्या में पुरुष, महिला होमगार्ड के जवान भी उपस्थित रहे।

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