बिना अनुज्ञा संचालित सेजल वाटिका को किया सीज,अवैध संचालन पर निगम ने की कार्रवाई,वाटिका संचालन की अनुमति देख कर करे बुकिंग - आयुक्त
उदयपुर। नगर निगम उदयपुर द्वारा मंगलवार को कार्यवाही करते हुए बिना अनुज्ञा संचालित वाटिका को अग्रिम आदेश तक सीज किया गया। उक्त वाटिका के पास फायर एनओसी भी नहीं थी. जबकि सभी वाटिकाओं को नगर निगम से अनुज्ञा प्राप्त कर तथा फायर एनओसी प्राप्त करने के पश्चात् ही वाटिका का संचालन करने का नियम है.
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि गोवर्धन विलास स्थित सेजल वाटिका बिना नगर निगम अनुमति के संचालित की जा रही थी। वाटिका संचालक को निगम द्वारा नियमानुसार नोटिस जारी किए गए लेकिन फिर भी वाटिका संचालक ने नोटिस को अनदेखा कर निगम कार्यालय में अनुज्ञा हेतु आवेदन नहीं किया। जिस पर आयुक्त के निर्देश पर राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर, राजस्व निरीक्षक विजय जैन, राहुल मीणा द्वारा राजस्थान नगरपालिक अधिनियम के विवाह स्थल पंजीयन उपविधि-2010 एवं राज्य सरकार की नवीनतम गाईड लाईन विनियम 2020 अन्तर्गत बिना अनुज्ञा / स्वीकृति / उपयोग परिवर्तन दिनांक 07.09.2018 के तहत वाटिका को आगामी आदेश तक सीज किया गया।
और वाटिकाओं पर भी होगी कार्यवाही, शहरवासी बुक करने से पहले देखे संचालन की अनुमति
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने मंगलवार को वाटिका सीज करने के उपरांत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शहर में जो भी अवैध वाटिका संचालित की जा रही है उन सभी अवैध वाटिकाओं पर सीज की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. समस्त वाटिकाओं को नगर निगम से अनुज्ञा प्राप्त कर तथा फायर एनओसी प्राप्त करने के पश्चात् ही वाटिका का संचालन किया जाना है. किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए वाटिका संचालक अपने स्वयं के स्तर पर निगम में पहुंचे वाटिकाओं के संचालन हेतु वैद्य अनुज्ञा प्राप्त करें जिससे वाटिका उपयोग करने वाले को भी किसी समस्या का सामना नहीं हो। आयुक्त ने कहा कि निगम का किसी को परेशान करना उद्देश्य नहीं है लेकिन नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना भी निगम की जिम्मेदारी है। साथ ही आयुक्त ने अपील भी की शहरवासी वाटिका बुक करने से पहले उक्त वाटिका संचालन की अनुमति है या नहीं, जांच ले जिससे उन्हें बाद में किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो।