उदयपुर, 31 मार्च 2022 : राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को पूर्णतःनिशुल्क उपचार प्रदान करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अब राजकीय चिकित्सालय में आने वाले बहिरंग एवम् भर्ती होने वाले मरीजों को अब परामर्श एवम् भर्ती होने के लिए शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।
चिकित्सा विभाग द्वारा 1 अप्रैल से संपूर्ण प्रदेश में यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके आदेश सक्षम स्तर से जारी हो चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हाल ही के बजट घोषणा में सरकारी अस्पतालों में पूर्णतः निशुल्क उपचार की घोषणा की गई थी जिसकी पालना में विभाग 1 अप्रैल से यह व्यवस्था शुरू करने जा रहा है।
राज्य स्तर से जारी इन आदेशों की जिले में पालना हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिले के सभी राजकीय चिकित्सालय को इस संबंध में निर्देशित किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ दिनेश खराड़ी ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार 1 अप्रैल से जिले के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी एवं आईपीड़ी सेवाएं पूर्णतया निशुल्क है। इसके साथ ही पीपीपी मोड पर संचालित सुविधाएं जैसे की सीटी स्कैन, एमआरआई एवं डायलिसिस जैसी सुविधाओं के लिए भी मरीज को अब कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। पीपीपी पार्टनर जो शुल्क पहले मरीजों से लिया जाता था उसका भुगतान अब संबंधित चिकित्सा संस्थान द्वारा किया जाएगा।
डॉ खराड़ी ने बताया कि यह सुविधा केवल राजस्थान के निवासियों के लिए उपलब्ध रहेगी परंतु राज्य के बाहर से आने वाले मरीजों से नियमानुसार शुल्क लिया जाएगा। मरीजों को प्रदेशवासी होने के प्रमाण के रूप में अपना जनाधार कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज पंजीकरण के समय उपलब्ध कराने होंगे।