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Udaipur / उदयपुर नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम ने विभिन्न स्थानों से हटाया अतिक्रमण

clean-udaipur उदयपुर नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम ने विभिन्न स्थानों से हटाया अतिक्रमण
दिनेश भट्ट (Twitter: @erdineshbhatt) March 13, 2025 07:47 AM IST

उदयपुर नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम ने विभिन्न स्थानों से हटाया अतिक्रमण

उदयपुर। बुधवार को नगर निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। निगम द्वारा बुधवार को शास्त्री सर्कल, बापूबाजार, सूरजपोल आदि क्षेत्रो में मिठाईयो की दुकान के बाहर टेंट लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाकर आमजन को राहत पहुंचाई गई। अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने आमजन से अपील जारी कर अतिक्रमण मुक्त शहर में नगर निगम को सहयोग करने की पेशकश की है।

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों पर कुछ मिष्ठान विक्रेताओं द्वारा दुकान के बाहर टेंट लगाकर अवैध रूप से अस्थाई अतिक्रमण कर रखा था जिससे आमजन एवं शहर वासियों के साथ-साथ वाहन चालकों को आवागमन में भयंकर समस्या हो रही थी जिस पर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी, विजय जैन, राहुल मीणा आदि द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार को दुकान के बाहर लगाए गए टेंट आदि को हटाकर भविष्य में इस प्रकार से टेंट लगाकर अस्थाई अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी है।

निगम करवाएगा वीडियोग्राफी

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि त्योहारों के समय में दुकानों के बाहर टेंट लगाकर शहर में आवागमन बाधित करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी इस हेतु नगर निगम द्वारा शहर के सभी प्रमुख स्थानों की वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी।

आयुक्त ने होली के अवसर पर जारी की अपील

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने होली के त्योहार पर शहर वासियों से अपील कर अपने संस्थानों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थाई एवं अतिक्रमण नहीं करने की अपील जारी की है। आयुक्त ने कहा नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाकर उदयपुर शहर में सार्वजनिक सड़को से स्थाई एवं अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण हटाने से सड़को की चौडाई बढ़ने से आमजनता को ट्रैफिक जाम से राहत मिली व यातायात सुगम हुआ है। शहर में वायु प्रदुषण में भी कमी आई है। लेकिन उदयपुर शहर के बाजारों में कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों व व्यापारियों द्वारा आगामी त्यौहारो के लिये अपनी दुकानों के आगे सार्वजनिक सड़को पर टेन्ट व स्टॉल लगाकर अतिक्रमण किया जा रहा है जो की राजस्थान नगर पालिका की धारा 245 अधिनियम 2009 के तहत दण्डनीय अपराध है, जिस पर निगम कार्यवाही करने को मजबूर है। आयुक्त ने कहा कि वर्तमान में त्यौहार का समय है आम दिनों से ज्यादा वर्तमान में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का मुख्य बाजार में आवागमन ज्यादा रहता है। आने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार के असुविधा नहीं हो ऐसी व्यवस्था दुकानदार एवं सभी व्यापारी वर्ग को उपलब्ध करानी होगी जिससे शहर में यातायात व्यवस्था बनी रहे। अब भी यदि दुकान के बाहर किसी भी प्रकार का अस्थाई अतिक्रमण या स्थाई अतिक्रमण किया जाएगा तो उसके खिलाफ नगर निगम कार्रवाई अमल में लाएगा।

 

 

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