प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ निगम की एक ओर बड़ी कार्यवाही,4 क्विन्टल 67 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक थैलिया जब्त,एक साथ दो स्थानों पर आकस्मिक कार्यवाही,प्लास्टिक उपयोग पर हो सकता है 5 वर्ष तक का करावास या 1 लाख का जुर्माना
उदयपुर नगर निगम द्वारा एक बार फिर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 क्विंटल से भी अधिक सिंगल उसे प्लास्टिक को जप्त कर किया गया है नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक केरिबेग के भण्डारण, बेचने एवं उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। उदयपुर शहर में बढ़ते हुए प्लास्टिक केरिबेग उपयोग को देखते नगर निगम द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत आकस्मिक निरीक्षण कर प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना के निर्देश पर निगम पुलिस निरीक्षक मांगीलाल डांगी ने मय टीम विश्वविघालय मार्ग लक्की सब्जी मण्डी पहुंचे जहां प्रतिबंधित प्लास्टिक केरी बैग मे ग्राहको को सब्जी दी जा रही थी । उक्त सब्जी मण्डी व सब्जी मण्डी के पीछे की तरफ ऊचाई मे बने पार्टेशन मे प्लास्टिक केरी बैग के सात कट्टे प्राप्त हुए जिनका वजन 158 किलो 700 ग्राम हुआ। पुछताछ पर मंडी के मेनेजर अनीश सिंह ने जब्त प्लास्टिक केरी बैग सब्जी मण्डी मालिक मुकेश सांखला निवासी जोधपुर द्वारा लाना बताया। इसी के साथ टीम द्वारा माली कॉलोनी रोड़ पर लक्की सब्जी मण्डी पर भी पहुंची। उक्त लक्की सब्जी मण्डी मे भी प्रतिबंधित प्लास्टिक केरी बैग में ग्राहको को सब्जी दी जा रही थी । सब्जी मण्डी परिसर व पीछे स्टोर की तलाशी लेने पर 10 प्लास्टिक कट्टो मे प्रतिंबधित प्लास्टिक केरी बैग मिले जिनका वजन 308 किलो 750 ग्राम हुआ। मंडी के मेनेजर अनीश सिंह से पूछताछ पर जब्त प्लास्टिक केरी बैग सब्जी मण्डी मालिक मुकेश सांखला निवासी जोधपुर द्वारा लाना बताया। दोनों स्थानों से प्रबंधित प्लास्टिक को जब्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की गई।
हो सकता है 5 वर्ष तक का करावास या 1 लाख का जुर्माना
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग निर्माण, उपयोग, क्रय विक्रय, कब्जे में रखना एवं परिवहन करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत् दण्डनीय अपराध है । इसके तहत अपराधी को 5 वर्ष तक के करावास में सजा या 1 लाख रूपये तक का जुर्माना या दोनो सजा से दण्डनीय किया जा सकता हैं। प्लास्टिक का उपयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 के तहत् भी दण्डनीय है।
आयुक्त की शहरवासियों एवं व्यापारी संस्थाओं से अपील
निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहर वासियो के साथ व्यापारी संस्थाओं से प्रतिदिन के कार्यों में प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। प्रतिबंधित सिंगल युज प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग नहीं कर सब्जी व अन्य सामान लाने के लिए कपडे की थेली या बायोडिग्रेबल थेली का प्रयोग करे। शहर को साफ सुन्दर बनाये रखने में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अपना सहयोग करें। व्यापारी संस्थाएं भी अपने सदस्यों की प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने हेतु प्रेरित करे। आयुक्त ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदुषण को समाप्त करना है, जिसे Beat Plastic Pollution के रूप मे भी जाना जाता है। इस वर्ष का मुख्य उद्देश्य भी प्लास्टिक प्रदुषण को कम करना व समाप्त करना है। नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक केरिबेग का बडा अथवा थोड़ा स्टॉक रखने वालो के विरूद्व प्रतिदिन कार्यवाही की जाएगी।