उदयपुर,25 जनवरी 2022 : दिनांक 20.01.2022 को एक महिला ने बाघपुरा चौकी,थाना झाडोल जिला उदयपुर पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि आज दिनांक 20.01.2022 को दिन के करीब 12ः30 बजे पीड़िता अपने ससुराल से पीहर जा रही थी। तभी बाघपुरा खेल मैदान के पास पगडण्डी पर मोहन पिता धनराज पारगी निवासी ओबरा, भेरूलाल पिता हकरा पारगी निवासी ओबरा व एक अन्य व्यक्ति मोटरसाईकल लेकर आयें, अन्य व्यक्ति जो मोटरसाईकल चला रहा था वो मोहन व भेरूलाल को छोड़कर चला गया। मैं मोहन व भेरूलाल को पहचानती हूँ, तीसरे अन्य व्यक्ति को दोबारा देखने पर शक्ल से पहचान सकती हूँ।
मोहन ने मेरी ईच्छा के विरूद्व मेरे साथ जबरन खोटाकाम (बलात्कार) किया। जिसमें भेरूलाल ने सहयोग किया। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 363, 376 डी, 394 आईपीसी में दर्ज कर अग्रिम अनुसन्धान जितेन्द्रसिंह पुलिस उप अधीक्षक वृत झाडोल जिला उदयपुर ने प्रारम्भ किया।
प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर मनोज कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) उदयपुर कुन्दन कंवारिया (आई.पी.एस.) द्वारा मौका मुआईना किया गया तथा प्रकरण के सम्बन्ध में मुल्जिमानो की तलास हेतु विभिन्न टीमो का गठन करने सम्बन्धि एवं अन्य आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये।
जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) उदयपुर के सुपरविजन में तथा जितेन्द्रसिंह पुलिस उप अधीक्षक वृत झाडोल के निर्देशन में मोतीराम सारण पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना झाडोल जिला उदयपुर मय जाब्ता, चैलसिंह पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी थाना गोवर्धनविलास मय जाब्ता एवं पुलिस थाना सुरजपोल व पुलिस थाना फलासिया व पुलिस थाना ओगणा थानाधिकारी मय जाब्ता की टीमों का गठन कर प्रथम सूचना रिपोर्ट में पूर्व में नामजद मुल्जिमान भेरूलाल पिता हकरा पारगी निवासी ओबरा थाना झाडोल व मोहन पिता धनराज जाति पारगी निवासी ओबरा थाना झाडोल उदयपुर को घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर गिरफतार कर लिया गया था व प्रकरण में वांछित एक अन्य आरोपी जो कि मोटरसाईकल चालक था, उसे दूसरे दिन बापर्दा गिरफ्तार किया गया।
गहन अनुसंधान, आरोपीगणों से की गई पूछताछ, साक्ष्य संकलन एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पीडिता के धारा 164 सीआरपीसी के बयान एवं पूछताछ से इस अपराध में एक अन्य अपराधी की भी भूमिका सामने आई। जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर ने शेष बचे अपराधी को भी शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश प्रदान किये। जिस पर दिनांक 24.01.2022 को थाना झाडोल की विशेष टीम ने आरोपी प्रकाश पिता नानालालजी जाति खराडी निवासी धामणी थाना झाडोल को डिटेन किया। जिसे बाद पूछताछ कर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
प्रकरण में आरोपी प्रकाश खराडी की भूमिकाः- प्रकाश पिता नानालालजी जाति खराडी निवासी धामणी थाना झाडोल ने पीडिता से जान पहचान कर दोस्ती करने हेतु दबाव बनाया घटना वाले दिन दोपहर में जब पीडिता अपने पीहर जा रही थी, तब रास्ते में उसका पूर्व परिचित प्रकाश सुनसान रास्ते पर मिला, जहां अभियुक्त प्रकाश खराडी ने पीडिता से जबरन बलात्कार किया एवं किसी को इसके बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद पूर्व योजना अनुसार अपने मित्रों को भी फोन कर बुलाया, जिस पर प्रकाश के तीन साथी वहॉ पहुचे एवं प्रकाश व मोटरसाईकल चालक कुछ दूरी पर निगरानी करने हेतु चले गये। अभियुक्त मोहन एवं भेरूलाल पीडिता को जबरन उठाकर नाले के समीप ले गये, जहां मोहन ने पीडिता के साथ जबरन खोटाकाम (बलात्कार) किया। जिसमें भेरूलाल ने सहयोग किया। बलात्कार के बाद अभियुक्त मोहन एवं भेरूलाल ने पीडिता से मारपीट कर मोबाईल भी छीन लिया।