उदयपुर कलेक्टर ने उदयपुर जिले में आगामी 2 माह के लिए निषेधाज्ञा लगाने की घोषणा की है। कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उदयपुर जिले में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों के दौरान धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त जंडियां सार्वजनिक संपत्ति जैसे राजकीय भवन, राजकीय उपक्रम,बोर्ड निगम के भवन, सामुदायिक भवन, पार्क चौराहे पर निर्मित सर्किल विद्युत और टेलीफोन के खंभे इत्यादि और अन्य व्यक्तियों की संपत्ति पर बिना स्वीकृति और सहमति के लगाकर व्यक्तियों व के समूह द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है और कानून व्यवस्था तथा सामाजिक सद्भाव प्रतिकूल रूप से बाधित होने की आशंका रहती है।
उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट उदयपुर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदयपुर जिले के संपूर्ण शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिना सक्षम स्वीकृति के धार्मिक प्रतीक चिन्ह युक्त झंडे लगाने पर प्रतिबंध हेतु निषेधाज्ञा लगा दी गई है।