हरिदास जी की मगरी में बिना स्वीकृति एवं स्वीकृति विपरीत निर्माण को निगम ने किया सीज, 8 जगह हुई कार्यवाही
उदयपुर। नगर निगम द्वारा बुधवार को बड़ी कार्यवाही करते हुए बिना स्वीकृति और स्वीकृती विपरीत किए गए संपूर्ण निर्माण को सीज किया गया।
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि निगम द्वारा पहले भी कई बार अपील जारी की गई कि कोई भी शहरवासी बिना स्वीकृति के निर्माण नहीं करे साथ ही जहां भी स्वीकृति विपरीत निर्माण हो रहे हैं उन्हें निगम द्वारा सीज किया जाएगा। अतः ऐसे शहर वासी जो अपने भवन का निर्माण करवा रहे हैं वह निर्माण कार्य शुरू करने से पहले निगम से निर्माण स्वीकृति जरूर प्राप्त करें साथ ही नगर निगम द्वारा प्राप्त स्वीकृति अनुसार ही अपना निर्माण करवाए जिससे उन्हें भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। लेकिन कई स्थानों पर नियमों के विपरीत कार्य किया जा रहा है जो स्वीकार्य नहीं होगा।
8 भवनों को किया सीज
निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि निगम द्वारा बुधवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शहर मे हरिदास जी की मंगरी मे निर्माणाधीन 4 भवन को सीज़ किया। यह भवन निगम द्वारा बिना स्वीकृति और स्वीकृति विपरीत निर्मित किए जा रहे थे। आयुक्त के अनुसार 2 भवन बिना स्वीकृति के ही बना लिये गए जिसमें अब्दुल रज्जाक द्वारा बिना स्वीकृति के द्वितीय मंजिल का निर्माण किया जा रहा था उसे सीज़ किया गया वहीं राजू जैन द्वारा बिना स्वीकृति के तीन मंजिला भवन बना लिया गया जिसे सीज़ किया गया। दोनों भूखंड मालिक द्वारा निर्माण के पहले निगम से किसी तरह से कोई स्वीकृति नहीं ली गई। इसी के साथ 2 भवन स्वीकृति के विपरीत सीज किए गए जिसमें मंजु गोयल द्वारा अपने भूखंड में सेटबैक में अतिरिक्त कमरो का निर्माण किया गया था वहीं मंधु चावत द्वारा स्वीकृति के अतिरिक्त बेसमेंट और सेटबैक में निर्माण कार्य किया जा रहा था जिसे सीज़ किया गया।
कार्यवाही के दौरान मौके पर सहायक नगर नियोजक शुचिता कोठारी, विजय डामोर, गोवर्धन कुमावत, राजस्व निरीक्षक विजय जैन एवं वरिष्ठ सहायक जितेंद्र मेघवाल आदि उपस्थित रहे।
अपील को नजरअंदाज नहीं करें, नियमों की करनी होगी पालना
नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने एक बार फिर अपील करते हुए कहा है कि शहर वासी निगम से प्राप्त अनुमति के अनुरूप ही अपने भूखंड पर निर्माण कार्य संपन्न करे। सरकार द्वारा तय नियमों की पालना करें, नियमों की अनदेखी करने वालों को निगम द्वारा नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अतः ध्यान रहे कि आप द्वारा किया जा रहा निर्माण निगम द्वारा पूरी तरह अनुमति के अनुरूप किया जा रहा है एवं निर्माण स्वीकृत होने की पश्चात ही करवाया जा रहा है।