नगरीय विकास कर जमा होगा तो अब नहीं आयेगा बकाया का मेसेज, उदयपुर नगर निगम आयुक्त ने कार्यकारी एजेंसी को दिए सख्त निर्देश,उपभोक्ता को ऑनलाइन मिलेगी संपूर्ण जानकारी
उदयपुर। नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने नगरीय विकास कर जमा होने के उपरांत भी जमाकर्ताओं को मिल रहे मेसेज को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए राजस्व शाखा को कर जमा करने के पश्चात राशि बकाया का मैसेज नहीं जाए ऐसी व्यवस्था पुख्ता करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि पिछले कुछ समय से ऐसे शहरवासी जो नगरीय विकास कर की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते है उन्हें नगरी विकास कर जमा करवाने के उपरांत भी अपना नगरीय विकास कर बकाया होने एवं उसे जमा करवाने के संदेश प्राप्त हो रहे है। जिस पर निगम आयुक्त ने राजस्व अधिकारी नीतीश भटनागर एवं कार्यकारी एजेंसी के प्रतिनिधियो को पाबंद कर इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसको लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त खन्ना के अनुसार शहर वासियों से कई बार शिकायत प्राप्त हुई कि उनका नगरीय विकास कर जमा होने के उपरांत भी उन्हें कर बकाया होने के मैसेज मिल रहे है। इससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। आयुक्त ने शहरवासियों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही नगरीय विकास कर संग्रहण कार्य में बदलाव करते हुए सभी समस्याओ का समाधान किया जाएगा।
जल्द ऑनलाइन मिलेगी संपूर्ण जानकारी
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि नगर निगम द्वारा नगरीय विकास कर प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। आयुक्त ने राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर को निर्देश देते हुए कहा है की नगरीय विकास कर प्रणाली को पूरी तरह सरल की जाए जिससे शहर का कोई भी उपभोक्ता अपना बकाया कर जमा किया है या नहीं उसकी संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। यह संपूर्ण सुविधा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध हो इसकी प्रक्रिया आरम्भ करवाने के निर्देश दिए हैं। पोर्टल के माध्यम से शहरवासी ऑनलाइन ही प्रतिवर्ष अपने बकाया यू डी टैक्स की संपूर्ण जानकारी देख सकेंगे ओर जमा करवा सकेंगे।
नए क्षेत्र का होगा सर्वे
नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने बताया कि हाल ही में उदयपुर के कई क्षेत्र उदयपुर विकास प्राधिकरण से नगर निगम में हस्तांतरीय किए गए हैं। इन क्षेत्रों में कई व्यावसायिक इमारतें, मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल इत्यादि स्थित है जिन पर नगरी विकास कर लागू होता है। अब निगम द्वारा जल्द इन सम्मिलित किए गए क्षेत्रों का सर्वे करवाकर नगरीय विकास कर की श्रेणी में आने वाले प्रतिष्ठानों से यू डी टैक्स लेने हेतु अग्रिम कार्यवाही आरम्भ की जाएगी। इस कार्य को लेकर आयुक्त ने कार्यकारी एजेंसी को एक माह में सर्वे पूरा करने का निर्देश दिए हैं जिससे निगम की आय में वृद्धि हो सके। आयुक्त ने कहा कि चुकी अब निगम का दायरा बहुत बढ़ गया है कई क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने होंगे। इस हेतु निगम के पास पर्याप्त बजट की आवश्यकता होगी एवं यह राशि निगम द्वारा विभिन्न माध्यमों से एकत्रित की जाएगी।
आयुक्त की शहर वासियों से अपील, छूट का लाभ ले शहरवासी
गृह कर एवं नगरीय विकास कर में राज्य सरकार द्वारा विशेष छूट प्रदान की जा रही है। छूट को लेकर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना ने शहरवासियों से अपील की है। आयुक्त ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 3 माह पश्चात पुनः और केवल 30 सितंबर तक यह विशेष छूट प्रदान की है जिसका लाभ सभी शहरवासियों लेना चाहिए। ऐसे शहरवासी जो कर देने की श्रेणी में आते है और उनका कर अभी तक बकाया है उन शहरवासियों को इस छूट का लाभ लेना चाहिए। आयुक्त ने स्पष्ट रूप से आगाह भी किया है कि सरकार द्वारा हर हाल में यह पैसा वसूल किया जाएगा, अच्छा है कि छूट का लाभ लेते हुए शहरवासी अपना बकाया गृह कर एवं नगरीय विकास कर जमा करवा कर शहर के विकास में अपनी भागीदारी देवे।