उदयपुर। शहर में अम्बामाता स्कीम की भट्टवाड़ी का प्लाट नंबर 27 एवं 31 तालाब पेटे में आकर सिंचाई विभाग के अधीन हैं जिस पर नगर निगम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रहा है। देहात जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व महासचिव प्रदीप त्रिपाठी ने जिला कलक्टर को बताया कि तालाब पेटे में स्थित इन प्लॉट पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए वर्षों पुराने हरे पेड़ों को काटने के लिए निगम प्रशासन तैयार है जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रदेश भर की झीलों के सम्बन्ध में निर्णय दिया था कि झीलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 के अनुसार बहाल की जाए।
हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद से ही जिला प्रशासन, नगर निगम, नगर सुधार न्यास, सिंचाई विभाग, जलदाय विभाग और अन्य विभागों का यह दायित्व है कि झील एवं तालाब के भराव क्षेत्र में निर्माण पर रोक लगाए लेकिन इस प्रकरण में नगर निगम स्वयं ही प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण कार्य करा राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की अवहेलना कर रहा है। त्रिपाठी ने जिला कलक्टर को ट्वीट कर इस प्रकरण पर संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग की है।