डॉ बामनिया के पास रहेंगी CMHO की सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां ,हाई कोर्ट ने निदेशक के आदेश पर लगाई रोक !
उदयपुर के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कानूनी उठापटक जारी है। निदेशक जन स्वास्थ्य के 22 मार्च 2024 को जारी आदेश को चुनौती देने वाली डॉ शंकर बामनिया की याचिका पर हाईकोर्ट ने सोमवार को उक्त आदेश की क्रियान्विति पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही डॉ अशोक आदित्य को किसी भी तरह की अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारी के बजाय क्लिनिकल ओपीडी ड्यूटी करने के आदेश दिए है।
इससे पहले सीएमएचओ डॉ बामनिया का 15 मार्च 2024 को आरसीएचओ डॉ अशोक आदित्य की जगह पर तबादला कर दिया गया था।
इसके खिलाफ डॉ. बामणिया ने हाईकोर्ट की सिंगल बैंच में याचिका दायर की थी जिसमें कहा कि उनकी ग्रेड पे 7600 है, जो सीएमएचओ पद के लिए समकक्ष है। उनके स्थान पर आरसीएचओ पद पर कार्यरत डॉ अशोक आदित्य (ग्रेड पे 6600) का तथा उनका जूनियर पोस्ट पर स्थानांतरण कर दिया गया। बीते दिन इस आधार पर डॉ बामनिया, उक्त स्थानांतरण पर हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर ले आए, जिसमें उच्च न्यायालय ने आरसीएचओ स्थानांतरण कर दिया गया।
याचिका पर हाइकोर्ट ने आदेश में डॉ बामनिया को पूर्ववत सभी वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां भी दी गई है। इस संबंध में डॉ. बामणिया ने निदेशक जन स्वास्थ्य जयपुर को पत्र लिखा लेकिन उन्होंने 22 मार्च 2024 को एक आदेश कर आरसीएचओ से सीएमएचओ बने डॉ. आदित्य को वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों के आदेश जारी किए थे।