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Udaipur / जिला बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक संपन्न,बाल श्रम रोकने के लिए उपायों पर किया मंथन, दिए महत्त्वपूर्ण निर्देश

clean-udaipur जिला बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक संपन्न,बाल श्रम रोकने के लिए उपायों पर किया मंथन, दिए महत्त्वपूर्ण निर्देश
DINESH BHATT February 09, 2022 10:44 AM IST

उदयपुर, 8 फरवरी । जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति, जिला बाल श्रम टास्क फोर्स तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण टास्क फोर्स की बैठकें मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर (नगर) अशोक कुमार की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई।  

बैठक में जिला परिषद सीईओ मयंक मनीष, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक (मानव तस्करी निरोधी यूनिट) महेन्द्र कुमार, संयुक्त श्रम आयुक्त पीपी शर्मा से चर्चा उपरान्त निर्देशित किया गया कि सभी उपखण्ड अधिकारीगण को पत्र जारी कर जिले में गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक-पोस्टों को सक्रिय रूप से संचालित करने तथा चेक-पोस्टों की स्थापना के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जावें तथा विकास अधिकारीगण को ब्लॉक स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय एवं ग्राम स्तरीय बाल कल्याण समितियों का शीघ्रातिशीघ्र गठन कर सूचना एक सप्ताह में संकलित कर श्रम विभाग को प्रस्तुत की जावें।

बैठक में निर्देश दिए गए कि  श्रम कार्यालय, जिला बाल कल्याण समिति, मानव तस्करी निरोधी यूनिट तथा बाल अधिकारिता विभाग की सामूहिक टीमों का गठन कर जिले में प्रत्येक माह कम से कम 2 बार आकस्मिक जाँच कर बाल श्रम की रोकथाम के लिए सघन कार्यवाही की जावें। साथ ही जिला बाल कल्याण समिति द्वारा जिन बालकों का उनके माता-पिता को सुपुर्द कर पुनर्वास किया जाता हैं, उनकी सूची श्रम विभाग को भी दी जावें ताकि ऐसे बालकों का भावी पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सके।

बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक में निर्देश दिए गए कि जिले में उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों के गठन एवं उपखण्ड स्तर पर वर्ष में दो बार किये जाने वाले सर्वे की रिपोर्ट एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियों की बैठक का कार्यवाही विवरण तथा उनके समक्ष बंधक श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत लंबित आपराधिक प्रकरणों की प्रगति सूचना सभी एसडीओ अविलम्ब प्रस्तुत करें।  

 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण टास्क फोर्स की बैठक में  अधिनियम के तहत अब तक संग्रहित किये गए उपकर एवं उक्त अधिनियम की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित  श्रमिकों का विवरण प्रस्तुत किया और इसकी सूचना प्रतिमाह 5 तारीख तक देने के लिए कार्यकारी एजेंसियों को निर्देश दिए गए।

 

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