आज NRI से करोड़ों की रिश्वत प्रकरण में डिप्टी जितेन्द्र आंचलिया और दलाल मनोज श्रीमाली की राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में जमानत याचिका पर सुनवाई थी । परिवादी NRI की ओर से अधिवक्ता मंजू सोलंकी और अधिवक्ता मोहम्मद अकबर टांक जमानत का विरोध करने उपस्थित हुए थे । इससे पहले भी डिप्टी जितेन्द्र आंचलिया व दलाल मनोज श्रीमाली की तीन जमानत याचिका खारिज हो चुकी है । आज की सुनवाई में भी डिप्टी जितेन्द्र आंचलिया व दलाल मनोज श्रीमाली को न्यायालाय को कोई राहत नहीं मिली है । जमानत पर सुनवाई अब दस दिन बाद 15 मई को होगी ।
क्या है पूरा मामला
उदयपुर की एक जमीन के मामले में एसीबी ने निलंबित आरपीएस जितेंद्र आंचलिया (RPS Jitendra Aanchaliya) और सब इंस्पेक्टर रोशनलाल समेत रमेश राठौड़ तथा मनोज को गिरफ्तार किया था। जयपुर की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने उन्हें हिरासत में लिया था। चारों आरोपियों पर यह आरोप था कि उन्होंने एक एनआरआई से जमीन के खरीद फरोख्त में रिश्वत ली है। साथ ही जमीन की तय कीमत को कम कर जबरन जमीन का सौदा करवाया था।