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Udaipur / उदयपुर महापौर के निर्देशन पर बिना अनुज्ञा व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के खिलाफ बनाए चालान

clean-udaipur उदयपुर महापौर के निर्देशन पर बिना अनुज्ञा व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के खिलाफ बनाए चालान
दिनेश भट्ट September 27, 2022 08:46 PM IST

उदयपुर, 27 सितम्बर 2022: नगर निगम महापौर गोविंद सिंह टाक ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में स्वास्थ्य शाखा के अधिकारियों कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए बिना अनुज्ञा व्यवसाय करने वालो के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

नगर निगम स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष (शहरकोट अंदर) वेणीराम सालवी ने बताया कि कुछ समय पूर्व नगर निगम उप महापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष (शहरकोट बाहर) पारस सिंघवी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य अधिकारियों एवं सेक्टर ऑफिसर की बैठक का आयोजन किया गया था, बैठक के दौरान संज्ञान में आया कि शहर में लगभग 1300 से अधिक रेस्टोरेंट्स, होटल, ठेले, दूध डेयरी, किराना इत्यादि दुकानें संचालित हो रही है, इनमें से आधे व्यापारियों ने अपने व्यवसाय का अनुज्ञा पत्र नगर निगम से नहीं ले रखा है। इसकी सूचना मिलने पर महापौर द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। 

इस पर उपमहापौर ने स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा, निरीक्षक नरेंद्र श्रीमाली एवं सुभाष चंद्र शर्मा के साथ-साथ सभी 10 सेक्टर ऑफिसर को सख्त चेतावनी देते हुए अगले 15 कार्य दिवस में सभी के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे। निर्देश की पालना में शाखा द्वारा कई व्यवसाईयो को नोटिस जारी किए गए थे लेकिन अभी तक सभी व्यापारियों द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन नहीं प्राप्त हुए। उपमहापौर ने बताया कि यदि किसी भी तरह का व्यवसाय नगर निगम क्षेत्र में किया जा रहा है तो उसकी अनुमति संबंधित व्यापारी के पास उपलब्ध होनी चाहिए अन्यथा नगर निगम द्वारा चालान बनाते हुए कार्रवाई की जाए। इस पर नगर निगम अधिनियम (होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी, मिठाई, पान खाद्यान एवं अन्य खाद्य पदार्थों की ब्रिकी की दुकानो के नियंत्रण एवं नियमन विषयक) उपनियम 2015 के तहत मंगलवार कार्यवाही करते हुए 45 व्यवसाइयो को नोटिस जारी किए गए है।

उपमहापौर ने की व्यापारियों से अपील

नगर निगम उपमहापौर एवं स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष पारस सिंघवी ने शहर में व्यवसाय करने वाले सभी व्यापारियों को अपील की है कि सभी व्यापारी अपने व्यवसाय के अनुज्ञा पत्र नगर निगम से अवश्य रूप से प्राप्त कर लें, साथ ही जिन्होंने अपनी अनुज्ञा का नवीनीकरण नहीं करवाया है वह व्यापारी भी अनुज्ञा का नवीनीकरण करवा कर अपने व्यवसाय संचालित करें, अन्यथा नगर निगम को चालान बनाने की कार्यवाही करनी पड़ेगी। सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान का कचरा वाणिज्यिक डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों में निस्तारण करें जिससे शहर की सुंदरता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहे।

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