उदयपुर में त्योहारों पर मिलावट की जांच के लिए 3 दलों का किया गठन,एडीएम कोर्ट द्वारा 9 फर्मों पर लगाया 785000 का जुर्माना
उदयपुर, 11 अक्टूबर। दीपावली पर्व पर मावा,पनीर एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ, मिठाईयाँ, तेल, घी, डाॣई फ्रूट आदि की खपत बढ़ जाने से इसमें मिलावट की सम्भावना को रोकने हेतु खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान व जिला कलक्टर अरविंद पोसवाल के निर्देशनुसार, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅक्टर शंकर एच बामणिया द्वारा तीन दलों का गठन किया गया है जो जिला मुख्यालय से लेकर ग्राम स्तर तक खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ निगरानी रखेगा। इस क्रम में आज दूध, काजू, सरसों के तेल,ब्राऊन कला कन्द, गुलाब जामुन, कलाकंद के कुल सात नमूने जांच हेतु लिए जाकर जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाये गये हैं।
डॉ शंकर लाल बामनिया मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा, तथा लैब से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कारवाई की जावेगी ।
एडीएम कोर्ट द्वारा 9 फर्मों पर लगाया 785000 का जुर्माना
डॉ बामनिया ने बताया कि एडीएम कोर्ट द्वारा महालक्ष्मी आइसक्रीम, गारियावास की कुल्फी सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 50000 का, मैसर्स- दया नाश्ता सेंटर माली कालोनी का दही सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 50000 का, मैसर्स- चामुण्डा दूध डेयरी, जाट वाडी का दूध सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 100000 का, मैसर्स- जय भैरुनाथ दुध डेयरी कुम्हारों का भट्टा का पनीर सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 100000 का, मैसर्स- राज दुध डेयरी, आई, ब्लाक, सेक्टर-14, का दुध सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 50000 का, मैसर्स- भोला मसाला भण्डार, धानमंडी, द्धारा लूज लाल मिर्च पाउडर बेचने पर 50000 का, बोहरा गणेश मंदिर सि्थित मैसर्स- बोहरा गणेश मिष्ठान के बेसन के लडडू सब स्टैण्डर्ड पाये जाने पर 25000 का जुर्माना, बेदला सि्थित कालूलाल तेली द्वारा सब स्टैण्डर्ड नमकीन बेचे जाने पर 100000 का जुर्माना तथा मैसर्स- डॣग डिस्ट्रिब्यूटर, मधुवन दवा बाजार द्वारा मिसब्रांड फूड सपलीमैंट पाये जाने पर इसके निर्माता सहित कुल 210000 का जुर्माना लगाया गया है।