उदयपुर: वन विभाग के अधिकारियों ने VIP रुतबा दिखाने के लिए किया " भारत के राजपत्र " का उल्लंघन !
यदि आप किसी सरकारी विभाग में कार्यरत है वो भी उच्च पद पर तो आपको अपने पद के अनुसार रुतबा बताना और दिखाना भी जरूरी है। वैसे तो सरकारी उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति को हिंदी भाषा मे लोक सेवक कहा जाता है लेकिन वास्तविकता में पर्यायवाची इसके उलट ही नजर आता है। कारण भी है जब भी किसी सरकारी विभाग में आम जनता का काम पड़ता है तो साहब से मिलना भी भाग्य से ही संभव हो पाता है। साहब के सामने पर जाने पर आपको रोब भरी तेज आवाज से स्वागत होता है। खैर काम होना या न होना अलग विषय है।
शहर का चेटक सर्कल स्थित उप वन सरंक्षक कार्यालय का भवन वर्षो पुराना है। लेकिन अधिकारियों को मिले हुए महँगे वाहन परिसर में भरमार में नजर आते है।
वाहनों पर लगी हुई लाल नीली बत्तियों के साथ वाहनों पर लिखें भारत सरकार / राजस्थान सरकार , वाहनों की हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट पर लगी लाल रंग की पट्टी और उस पर भी भारत सरकार लिखा हुआ नजर आता है।
हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट पर लगी लाल रंग की पट्टी तो वाहन के सरकारी होने का प्रमाणपत्र बन गया है। लेकिन अब अधिकारी के नाम व पदसूचक नेम प्लेट अगर नम्बर प्लेट के साथ न लगाई जाए तो फायदा ही क्या है ?, अगर प्लेट न हुई तो सड़को पर VIP अनुभूति कैसे आएगी ?
सड़क परिवहन औए राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनाँक 23 जून 2017 को निकाली गई अधिसूचना में भाग ll खण्ड 3 व उपखंड 1 के बिंदु संख्या 36 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत प्लेटो पर रजिस्ट्रेशन नम्बर के अतिरिक्त कोई भी अक्षर ,शब्द , आकृति, चित्र या प्रतीक चिन्ह गढ़े अथवा लिखें नही जा सकते।
लेकिन गजट नोटिफिकेशन की पालना करना VIP अनुभूति के मार्ग में रुकावट डालती है इसलिए नियमों कानूनों को जानने के बावजूद गजट नोटिफिकेशन का जमकर उल्लंघन वन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।
RTI आवेदन पर वन विभाग ने दिया हास्यास्पद व विधिविरुद्ध जवाब
चाही गई सूचना :-
(1) ऑनलाइन आवेदन संख्या 224236317053256 दिनाँक 18 जनवरी 2024 पर वन विभाग द्वारा आज दिन तक चलाई गई सम्पूर्ण नोटशीट की सत्यापित सूचना प्रदान की जाए।
(2) ऑनलाइन आवेदन संख्या 224236317053256 दिनाँक 18 जनवरी 2024 में वन विभाग द्वारा दिनाँक 19 फरवरी 2024 को सूचना देने की जगह ऑनलाइन प्रेषित जवाब पर शून्य सूचना लिख कर हस्ताक्षर करने वाले उप वन सरंक्षक / लोक सूचना अधिकारी के नाम पते व मोबाइल नंबर की सत्यापित सूचना प्रदान की जाए।
(3) वन विभाग के उन समस्त अधिकारियों के नाम व पदनाम की सत्यापित सूचना प्रदान की जाए जिन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी है
(4) वन विभाग के उन अधिकारियों के नाम व पदनाम की सूचना प्रदान की जाए जिन्हें अपने वाहनों की हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट पर लाल पट्टी एवं अन्य पद सूचक नाम की अतिरिक्त प्लेट लगाने के अधिकार व शक्तियां प्राप्त है
वन विभाग ने दिया जवाब :-
बिंदु संख्या 2 की सूचना को बताया प्रश्नात्मक व बिंदु संख्या 3 व 4 की सूचना को बताया शून्य
उल्लेखनीय है कि हस्ताक्षर के नीचे नाम की मोहर या नाम का अंकन के सम्बंध में राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-1) विभाग के परिपत्र कमांक : प.10 (1) प्र.सु./सम. / अनु-1/2012 जयपुर दिनांक 11.12.2020 अवलोकनीय है जिसके अनुसार समस्त सरकारी अधिकारी / कार्मिको द्वारा जब भी कही हस्ताक्षर किये जो तो अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, दिनांक एवं पदनाम आवश्यक रूप से अंकित करने का निर्देश दिया गया है।*
बावजूद इसके वन विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा विभाग से जारी होने वाले पत्रों पर नाम व पदनाम की मोहर नही लगाई जाती ,चूँकि अधिकांश बार उनके द्वारा दिये गए जवाब संदेहास्पद होने के साथ ही गुमराह करने वाले होते हैं इसलिए उन अधिकारियों के विरुद्ध भविष्य में की जा सकने वाली विधिक कार्यवाही होने के भय से वे अपना नाम पत्र पर हस्ताक्षर करते समय नही लिखते यहाँ तक कि RTI में पूछे जाने पर भी सूचना को प्रश्नात्मक बता पल्ला झाड़ने का प्रयास करते है।