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Rajasthan / नवीन आपराधिक एवं साइबर कानूनों पर लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला 9 मई को

नवीन आपराधिक एवं साइबर कानूनों पर लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला 9 मई को
Dinesh Bhatt May 05, 2026 05:14 PM IST
जयपुर, 4 मई। विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा आगामी 9 मई, 2026 को जयपुर के बी.एम. बिड़ला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों एवं विशेष लोक अभियोजकों के लिए एक दिवसीय महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला की तैयारियों के संबंध में सोमवार को शासन सचिवालय में संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने विभाग के उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।
 
बैठक के दौरान विधि मंत्री श्री पटेल ने कार्यशाला के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि न्याय व्यवस्था में लोक अभियोजकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश में लागू हुए नवीन आपराधिक कानूनों, बढ़ते साइबर अपराधों और विशेष रूप से दिव्यांगजनों से संबंधित कानूनों की गहन समझ विकसित करना इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यशाला के माध्यम से अभियोजन तंत्र को और अधिक प्रभावी, सशक्त और पारदर्शी बनाने पर बल दिया जाए।
 
विधि मंत्री ने कहा कि समय के साथ कानूनों में आ रहे बदलावों के अनुरूप अभियोजकों को प्रशिक्षित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे न केवल न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि आमजन को परिणामकारी न्याय सुलभ हो सकेगा।
 
कार्यशाला में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, विशिष्ट अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री संजीव प्रकाश शर्मा मार्गदर्शन देंगे। कार्यक्रम में राजस्थान के महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद और विधि मंत्री श्री जोगाराम पटेल की गरिमामय उपस्थिति रहेगी।
 
बैठक में प्रमुख शासन सचिव (विधि) श्री राजेंद्र काछवाल सहित विधि विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने अब तक की तैयारियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया।
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