जयपुर, 4 मार्च। राजस्व मंत्री श्री रामलाल जाट ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित केबिनेट सब कमेटी ने निर्णय लिया है, जिसके अनुसार विभाग को जेडीए, नगर निगम, यूआईटी और नगर परिषद क्षेत्र जहां आबादी पहले से बसी हुई है वहां नियमितिकरण करने का अधिकार दिया है, लेकिन खाली जमीन पर यह प्रावधान नहीं हैं।
श्री जाट प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्यों द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि सूची-4 के अंदर प्रतिबंधित भूमि पर नियमतिकरण से जुड़ी कई शर्तें हैं और उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होंगे।
इससे पहले राजस्व मंत्री ने विधायक श्री पुखराज के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि समय समय पर इस संबंध में निर्देश जारी किये गये है तथा दिनांक 16 नवम्बर 2021 को इस संबंध में पुन: आदेश जारी किया गया है। जिसमें गैर मुमकीन भूमि पर कृषि प्रयोजन हेतु किये गये अतिक्रमणों के नियमन की तिथि 15 जुलाई 94 से बढाकर 15 जुलाई 2004 तथा सिवायचक भूमि पर कृषि प्रयोजन हेतु किये गये अतिक्रमणों के नियमन की तिथि 1 जनवरी 2005 से बढाकर 1 जनवरी 2015 किया गया है। उन्होंने इससे संबंधित विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के उप नियम 13 में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में आवंटन सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान है। उन्होंने इससे संबंधित विस्तृत जानकारी सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि जोधपुर जिले की भोपालगढ तहसील में नियमन का कोई प्रार्थना पत्र लम्बित नहीं होने के कारण नियमन कमेटी की बैठक आयोजित नहीं हुई है।