जयपुर, 24 मार्च। राजस्थान विधानसभा ने गुरूवार को राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधयेक 2022 को ध्वनिमत से पारित कर दिया।
इससे पहले उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र यादव ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया।
विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के बाद विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों पर प्रकाश डालते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र यादव ने कहा कि राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 की धारा 8 में राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इस अधिनियम की अनुसूची में किसी परीक्षा को जोड़ने का तो प्रावधान है परन्तु अनुसूची में से किसी परीक्षा को हटाने का प्रावधान नहीं है। इसलिए इस अधिनियम की अनुसूची में से किसी परीक्षा को हटाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 की धारा 8 में आवश्यक संशोधन किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम की अनुसूची में भर्ती परीक्षाओं के संबंध में आज नया बिल पारित करवा लिया गया है। इस संशोधन के पश्चात् जरिये नोटिफिकेशन भर्ती परीक्षाओं को इसमें से हटाया जा सकेगा।