राजस्थान :मेयर, सभापति व चेयरमैन नहीं रोक सकेंगे पट्टे की फाइल, 15 दिन में करने होंगे साइन, पट्टे में लगेगी पट्टाधारक की फोटो
राजस्थान के नगरीय निकायों में पट्टे से जुड़ी फाइलों को गति देने के लिए स्वायत्त शासन विभाग डीएलबी डायरेक्टर कुमारपाल गौतम ने आदेश जारी किया है कि पट्टों की फाइलों को मेयर, सभापति और चेयरमैन अब 15 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकेंगे। इस समयावधि में उन्हें पट्टा फाइल पर साइन करने होंगे। यदि 15 दिन से ज्यादा फाइल रोकी गई तो वह सीधे डीएलबी डायरेक्टर के पास भेज दी जाएगी। इससे काम में पारदर्शिता के साथ समय पर फाइलों का निपटारा होगा। दरअसल, नगरीय निकायों में पट्टे से जुड़ी कई फाइलों को जानबूझकर रोकने की शिकायतें मिली थीं।
इस पर डीएलबी ने जांच करवाई तो मामला सही पाया गया। वहीं, कुछ दिनों पहले यूडीएच मंत्री के दौरे में भी केवल पट्टे की फाइलों की ही पेंडेंसी मिली थी और इस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की थी। इसलिए अब डीएलबी ने सभी निकायों को आदेश जारी कर पट्टा फाइलों को तुरंत निस्तारण करने के लिए पाबंद किया है।
निश्चित समय के बाद डीडी करेंगे जारी
कई प्रकरणों को देखते हुए सरकार ने निकाय प्रमुख के पास ऐसी पट्टा फाइलों को रोकने की समय-सीमा निर्धारित कर दी है। अगर निकाय प्रमुख 15 दिन तक पट्टे और उसकी पत्रावली पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उस फाइल को निकाय का आयुक्त, उपायुक्त या अधिशासी अधिकारी डीएलबी के उप निदेशक के पास भिजवा सकेगा। वहां से उप निदेशक फाइल पर साइन करके लाभार्थी को पट्टा जारी कर सकेगा। इसके साथ ही डीएलबी ने जमीन, मकान या आवास के पट्टों के प्रारूप में भी बदलाव किया है। इसमें प्रशासन शहरों के संग अभियान का लोगो हटाते हुए अब केवल पट्टाधारक की ही फोटो लगाई जाएगी। जर्बा अभियान के दौरान पट्टों पर मुख्यमंत्री की फोटो होती थी। सरकार ने इस प्रारूप में बदलाव करते हुए अब पट्टा बिल्कुल सामान्य रखने का निर्णय लिया है।