राज्य सरकार प्रदेश के बड़ी आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित एवं नियोजित विकास के लिए निरंतर महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी कड़ी में शहरी विकास एवं आवासन विभाग ने रविवार को भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की है। ये अधिसूचनाएं भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश-2024 (वर्ष 2024 का अध्यादेश संख्या-2) एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश-2024 (वर्ष 2024 का अध्यादेश संख्या-3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई हैं।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अधिसूचना जारी होने पर कहा कि भरतपुर व बीकानेर प्रमुख शहरों के रूप में उभर रहे हैं। इससे इन शहरों में आबादी का दबाव बढ़ा है। इन नगरीय क्षेत्रों में प्राधिकरणों का गठन होने से यहां विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इससे आमजन के लिए आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ ही चहुंमुखी विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
उल्लेखनीय है कि 30 नवम्बर 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक में भरतपुर एवं बीकानेर में विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई थी। बीकानेर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास बीकानेर के वर्तमान क्षेत्र के अलावा नापासर व देशनोक तथा आस-पास के 185 गांव एवं भरतपुर विकास प्राधिकरण में नगर विकास न्यास भरतपुर के वर्तमान क्षेत्र के साथ-साथ 209 गांव शामिल किए जाएंगे।