राजस्थान में राज्यकर्मियों का तीन साल से पहले अब ट्रांसफ़र नहीं,2 साल ग्रामीण क्षेत्रों में करना होगा काम !
राजस्थान सरकार अब केंद्र सरकार की तरह पर ट्रांसफर पर पॉलिसी लाकर SOP बनाने जा रही है। इस ट्रांसफर पॉलिसी के तहत अब अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले 3 साल से पहले नहीं हो पाएंगे। साथ ही 2 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा इसको लेकर एसओपी सभी विभागों को भेजी गई है। विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही सभी विभागों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने विभाग के सभी स्टेक होल्डर से चर्चा कर अपने स्तर पर स्थानांतरण नीति बनाएगा। विभाग द्वारा बनाई गई नीति को प्रशासनिक सुधार विभाग को सहमति के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद उसे मुख्यमंत्री के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।
क्या है राजस्थान की नई ट्रांसफर पॉलिसी की खास बातें
- 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होगा।
- 2 साल ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना होगा।
- कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर ही भेजा जाएगा।
- कर्मचारियों की संख्या के आधार पर दो कैटेगरी बनेगी. A और B. 2000 से अधिक संख्या वाले विभागों को A और उससे कम संख्या वाले विभागों को B कैटेगरी में रखा जाएगा।
- विभाग द्वारा सूचना प्रद्योगिकी विभाग की मदद से आवश्यकतानुसार पोर्टल तैयार कराया जायेगा।
- 1 से 30 जनवरी तक खाली पदों का विवरण पोर्टल पर पब्लिश किया जाएगा. 1 से 28 फरवरी तक कर्मी स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे।
- किसी कर्मी का तीन साल से पहले ट्रांसफर सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई, दोषी साबित होने एवं पदोन्नत होने की स्थिति में किया जा सकेगा.