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Rajasthan / समय-समय पर की जाती है आंवटित भूखंडों की जांच -उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

clean-udaipur समय-समय पर की जाती है आंवटित भूखंडों की जांच -उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री
DINESH BHATT March 08, 2022 10:46 AM IST

जयपुर, 7 मार्च। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने सोमवार को विधान सभा में कहा कि यदि किसी व्यक्ति को रीको द्वारा किसी विशेष कार्य हेतु भूमि आंवटित की जाती है और वह कार्य चल नहीं पाता हैं तो वह भूमि का रुपांतरण किसी अन्य कार्य के लिए करवा सकता है। इस प्रकार के प्रकरणों में विभाग द्वारा समय- समय पर जांच की जाती है।

 

श्रीमती रावत ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि अलवर जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में भूखण्ड संख्या सीसी-7 पर वर्तमान में धर्मकांटा स्थापित नहीं है। इस भूखण्ड संख्या सीसी-7 पर धर्मकांटा दिनांक 11 मार्च 2014 को स्थापित कर लिया गया था। परन्तु वर्तमान में इस भूखण्ड पर बिना स्वीकृति, होटल संचालित है। इस हेतु आवंटी को समय-समय पर नोटिस जारी किये गये तथा 45 दिवस की अवधि का अंतिम कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 फरवरी 2022 जारी किया गया है।

 

उन्होंने बताया कि इस संबंध में विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवही जारी है लेकिन यह मामला उच्च न्यायालय में प्रक्रियाधीन होने के कारण अभी यथास्थिति बनी हुई है। उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

 

इससे पहले उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने विधायक श्री बलजीत यादव के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बतायाकि अलवर जिले के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में धर्मकांटा स्थापित करने के लिए दोभूखण्ड सीसी-7 व डब्ल्यूबी-1 का आंवटन क्रमशः दिनांक 20 नवम्बर 2000 व दिनांक 17 अगस्त 2015 को मैसर्स इन्द्र कुमार व मैसर्स सीटीसी स्पीड लॉजिस्टीक प्राईवेट लिमिटेड को किया गया है। उन्होंने आवंटन पत्र की प्रतियां सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि आवंटित भूखण्ड संख्या डब्ल्यूबी-1 पर वर्तमान में धर्मकांटा दिनांक 28 जुलाई 2018 से स्थापित है। भूखण्ड संख्या सीसी-7 पर वर्तमान में धर्मकांटा स्थापित नहीं है। इस भूखण्ड संख्या सीसी-7 पर धर्मकांटा दिनांक 11 मार्च 2014 को स्थापित कर लिया गया था। परन्तु वर्तमान में इस भूखण्ड पर बिना स्वीकृति, होटल संचालित है। इस हेतु आवंटी को समय-समय पर नोटिस जारी किये गये तथा 45 दिवस की अवधि का अंतिम कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 फरवरी 2022 जारी किया गया है। इससे संबंधित विस्तृत विवरण उन्होंने सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि रीको द्वारा धर्मकांटा हेतु आवंटित भूखण्ड संख्या सीसी-7 का भू-रूपान्तरण होटल उपयोग हेतु नहीं किया गया है।

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