डूंगरपुर 7 दिसंबर 2021: राजस्थान के डूंगरपुर शहर की शास्त्री कॉलोनी में संभावित कोरोना संक्रमण के कारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसके तहत उपखंड क्षेत्र के तहसील क्षेत्र डूंगरपुर के शहर डूंगरपुर शास्त्री कॉलोनी वार्ड नंबर 24 एमबी पब्लिक स्कूल से सहकारी भूमि विकास बैंक डूंगरपुर तक की गली की राजस्व सीमा क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र लॉकिंग एरिया घोषित किया गया है ।
साथ ही कहा गया है कि उपरोक्त क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं कर सकेंगे। उपरोक्त क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं को छोड़कर अन्य समस्त व्यवसायिक एवं वाणिज्यिक संस्थान बंद रखे जाएंगे तथा समस्त सामूहिक गतिविधियां और रैली ,जुलूस ,सभा एवं समारोह इत्यादि पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। गांव के व्यवसायिक/ व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से संबंधित किराना जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी मंडी आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक एनआरआई महिला सहित उसके भाई और भतीजे के हाल ही में विदेश से लौटने पर कोरोना वायरस संक्रमित होने का पता चला है।