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Rajasthan / कथित फोन टैपिंग मामलें में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अदालत ने किया तलब

clean-udaipur कथित फोन टैपिंग मामलें में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अदालत ने किया तलब
दिनेश भट्ट March 06, 2022 03:06 PM IST

जयपुर,06 मार्च 2022 : जयपुर की एक अदालत ने कथित फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई अन्य अधिकारियों को 16 मार्च को पेशी का नोटिस जारी किया है। अतिरिक्त  न्यायालय क्रमांक 3 महानगर प्रथम ने विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े ऑडियो वायरल करने और बयानबाजी को लेकर 16 मार्च को अदालत में तलब किया है।अदालत ने यह आदेश ओपी सोलंकी की निगरानी अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है। निगरानी अर्जी में कहा गया कि परिवादी ने ऑडियो को वायरल करने और अशोक गहलोत की ओर से बयानबाजी को लेकर निचली अदालत में परिवाद पेश किया था। अदालत ने इसे पिछले साल एक नवंबर को खारिज कर दिया था।परिवादी ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करने की याचिका लगाई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले में पक्षकार बनाए गए लोगों को नोटिस जारी कर तलब किया है।

 

अतिरिक्त सत्र न्यायालय संख्या-3 ने कथित फोन टैपिंग मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जलदाय और भूजल विभाग मंत्री महेश जोशी व अन्य लोगों को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया है। नोटिस शनिवार को जारी किया गया है। 

 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा अदालत ने पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह, पूर्व पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौड़, एसओजी थाने के थानाधिकारी रविंद्र कुमार भूरिया और मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी (ओएसडी) लोकेश शर्मा को भी नोटिस जारी किया है।

 

 एडवोकेट ओ पी सोलंकी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका पर अदालत ने नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को है। 

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