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Rajasthan / राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन्स, रात 10 तक खुले रहेंगे बाजार, 1 फ़रवरी से स्कूल खुलेंगे, वीकेंड कर्फ्यू हटाया

clean-udaipur राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन्स, रात 10 तक खुले रहेंगे बाजार, 1 फ़रवरी से स्कूल खुलेंगे, वीकेंड कर्फ्यू हटाया
दिनेश भट्ट January 29, 2022 07:28 AM IST

जयपुर,29 जनवरी 2022 : राजस्थान सरकार ने शुक्रवार रात कोरोना की नई गाइडलाइन्स जारी की है। जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं एवं वस्तुओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

 

स्कूलों में कक्षा 10 से 12 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 1 फरवरी से व कक्षा 6 से 9 तक की 10th फरवरी से संचालित की जा सकेंगी

नई गाइडलाइन्स के अनुसार 1 फरवरी से 10वीं से 12वीं के स्कूल खुल सकेंगे। वहीं 10 फरवरी से 6वीं से 9वीं स्कूल खुलेंगे ।विद्यार्थियों को माता-पिता / अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही अध्ययन हेतु परिसर में आने की अनुमति होगी। ऑनलाइन क्लास की सुविधा निरन्तर संचालित रखी जायेगी।

 

अब खुल सकेंगें 10 बजे तक बाजार

सभी दुकानें / शॉपिंग मॉल्स एवं अन्य व्यवसायिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों को प्रतिदिन रात 10 बजे तक कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करते हुए खोलना अनुमत किया गया है।

 

इसके साथ ही विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20.01.2022 के बिन्दु संख्या 2 में मैरिज गार्डन / अन्य विवाह स्थलों को सम्मिलित करते हुये इनके संचालकों को यह परामर्श दिया गया है कि कोविड के संक्रमण के मद्देनजर यदि कोई व्यक्ति पूर्व में की गई बुकिंग को निरस्त / आगामी दिवसों के लिए स्थगित करवाना चाहता है तो सम्बन्धित मैरिज गार्डन / अन्य विवाह स्थलों के संचालक पूर्व में किये गये भुगतान को लौटाने / समायोजित करने की कार्यवाही करें।

 

हटाया गया वीकेंड कर्फ्यू 

शहरी क्षेत्रों में लगाये गये जन अनुशासन कर्फ्यू (सप्ताह के प्रत्येक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक) को समाप्त करते हुये पूरे प्रदेश में प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।

वैक्सीनेशन पर सख्ती

दिनांक 31 जनवरी, 2022 पश्चात् सम्बन्धित संस्था प्रधान / समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख / अन्य संस्थानों के संचालक / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है तथा कितने व्यक्तियों द्वारा वैक्सीन की डोज नहीं लगवाई गई है। उक्त प्रावधान के उल्लंघन पाये जाने पर उपरोक्त के विरूद्ध प्रशासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.01.2022 अनुसार प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह / सभा / रैली / धरना प्रदर्शन / जुलूस / मेलों के आयोजन में अधिकतम 100 ( नगर निगम / नगर पालिका क्षेत्रों में दिनांक 30.01.2022 तक 50 ) व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DolT बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल द्वारा http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation या 181 पर देनी होगी। उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करने के प्रावधान है।

 

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