Breaking News

Dr Arvinder Singh Udaipur, Dr Arvinder Singh Jaipur, Dr Arvinder Singh Rajasthan, Governor Rajasthan, Arth Diagnostics, Arth Skin and Fitness, Arth Group, World Record Holder, World Record, Cosmetic Dermatologist, Clinical Cosmetology, Gold Medalist

Rajasthan / मुख्य सचिव ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश— 1 अप्रैल, 2026 से लागू नियमों एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने पर दिया जोर

मुख्य सचिव ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश—  1 अप्रैल, 2026 से लागू नियमों एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की समयबद्ध पालना सुनिश्चित करने पर दिया जोर
Aayushman Bhatt July 10, 2026 09:04 AM IST

जयपुर, 09 जुलाई। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में गुरुवार को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन  नियम, 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य स्तरीय निगरानी समिति  के सदस्यविभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रदेश के जिला कलक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि  माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार सभी राज्यों एवं स्थानीय निकायों के लिए इन नियमों का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय-सीमा में सभी आवश्यक अनुपालनों को पूर्ण करें।

मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान स्रोत स्तर पर कचरे का पृथक्करणघर-घर कचरा संग्रहणवैज्ञानिक प्रसंस्करण एवं निस्तारणबल्क वेस्ट जनरेटर्स (BWGs) का पंजीकरणखुले में कचरा फेंकने एवं जलाने पर प्रभावी रोकसार्वजनिक स्थलों की स्वच्छतासूचनाशिक्षा एवं संचार (IEC) गतिविधियोंजन-जागरूकता अभियानों तथा नियमित मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए सभी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिए कि वे जिला स्तर पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर नगरीय निकायों एवं संबंधित विभागों के कार्यों की सतत निगरानी करें तथा किसी भी प्रकार की बाधा का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक नगरीय निकाय निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करे तथा प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से राज्य स्तर पर उपलब्ध कराए। उक्त बैठक में बताया गया की माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी  ठोस अपशिष्ट नियम 2026 की राष्ट्रीय स्तर पर सख्त पालना करवाये जाने हेतु नियमित सुनवाई की जा रही है एवं निर्देश प्रदान किये गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संबंधित मंत्रालयों एवं समस्त मुख्य सचिवों से विशेष तौर से नियमित अनुपालना रिपोर्ट चाहि गयी है एवं जिला कलेक्टर को विशेष तौर से जिलों में अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है।

बैठक में राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति एवं विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही राज्य में स्वच्छवैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से विभागवार कार्ययोजनासमन्वय एवं निगरानी तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई।

  • fb-share
  • twitter-share
  • whatsapp-share

Disclaimer : All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. www.newsagencyindia.com does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website www.newsagencyindia.com , is strictly at your own risk
#

RELATED NEWS