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Rajasthan / AVVNL का कारनामा : अवैध कब्जेधारियों को शपथ पत्र के आधार पर दे रहा बिजली का कनेक्शन !

arth-skin-and-fitness AVVNL का कारनामा : अवैध कब्जेधारियों को शपथ पत्र के आधार पर दे रहा बिजली का कनेक्शन !
जयवंत भैरविया April 17, 2024 06:45 AM IST

AVVNL का कारनामा : अवैध कब्जेधारियों को शपथ पत्र के आधार पर दे रहा बिजली का कनेक्शन !

शहर में किसी भी व्यक्ति को बिजली का कनेक्शन लेने के लिये वैसे तो कई स्वामित्व दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। कई औपचारिकताओ को पुरा करने के बाद कोई व्यक्ति स्वयं के नाम का मीटर ले पाता है।

लेकिन शहर में किसी भी प्रॉपर्टी जैसे दुकान, मकान , फ्लैट या परिसर जो विवादित हो न्यायालय में केस चल रहा हो , किसी व्यक्ति का गैर कानूनी कब्जा हो , AVVNL उन प्रॉपर्टीयो में मात्र एक स्टाम्प पर तय किये गए शपथ पत्र के आधार पर बिजली का कनेक्शन दे देता है। यह सुनने में आश्चर्यजनक है लेकिन AVVNL ने इसका एक शपथ पत्र निर्धारित कर रखा है जिसकी भाषा से ही समझा जा सकता है कि दुकान / मकान मालिक की असहमति होने के बावजूद यह अनुबंध साक्ष्य के रूप में है और यदि दुकान मालिक या मकान मालिक से न्यायालय में कोई विवाद होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिये अवैध कब्जेधारी ही जिम्मेदार होगा।

बिजली विभाग की नियमावली AVVNL TCOS -2021 में वर्णित नियमानुसार कोई भी व्यक्ति स्वयं के स्वामित्व के परिसर मे लिये गए विधुत कनेक्शन से किराये पर, लीज पर, अनुबंध पर अथवा अन्य किसी भी प्रकार के एग्रीमेंट से लिए गए परिसर यथा मकान , फ्लैट, दुकान में उसी कनेक्शन से विधुत उपभोग नही कर सकता यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति अपने मकान , फ्लैट अथवा दुकान के विधुत कनेक्शन या मीटर का संयुक्त उपयोग अपने भाई, पत्नी या पुत्र के परिसर, मकान, फ्लैट या  दुकान में भी नही कर सकता। 

लेकिन AVVNL के गुलाबबाग पॉवर हॉउस प्रथम व मधुवन पॉवर हॉउस के सहायक अभियंता  द्वारा अत्यंत ही चौकाने वाला जवाब सूचना के अधिकार के अंतर्गत दिए गए है।

AVVNL के पॉवर हॉउस प्रथम के सहायक अभियंता ने नगर निगम के दो अलग अलग अनुज्ञा धारियों को आवंटित कियोस्को में एक अनुज्ञा धारी व्यक्ति के अन्य अनुज्ञधारी व्यक्ति के कियॉस्क पर अवैध कब्जे को सही मानते हुए विद्युत कनेक्शन दिये है।

 सूचना के अधिकार के अंतर्गत मांगी गई गई सूचना में AEN ने अपने जवाब में बताया कि अवैध कब्जों के लिये बिजली विभाग जिम्मेदार नही है और दोनों कियोस्को पर एक ही व्यक्ति का अधिकार मानकर एक ही विद्युत मीटर से बिजली उपभोग किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कब से किया जा रहा है एवं ऐसा किन अधिकारो के आधार पर हो रहा है उसका कोई जवाब नही दिया।

ऐसा ही गैर कानूनी कृत्य एक अन्य कियॉस्क में भी किया गया है जिसमे मृतक के कियोस्क के फर्जी दस्तावेज बना कर अन्य व्यक्ति ने विधुत कनेक्शन प्राप्त किया है।

गुलाबबाग पॉवर हॉउस के इस जवाब के आधार पर अब किसी भी कॉम्प्लेक्स अथवा बाज़ार में स्थित फ्लैट अथवा  दुकानों  का अधिकार एक ही व्यक्ति का बताकर बिजली के बिलो में लागू होने वाले कई  तरह के शुल्कों में भारी बचत हो सकती है ।

AVVNL के मधुवन पॉवर हॉउस ने एक कदम आगे बढ़ते हुए RTI के एक बिंदु जिसमे दो अलग अलग मालिकों के परिसरों में किसी एक व्यक्ति का अवैध कब्जा होने पर उस कब्जेधारी को AVVNL  द्वारा विधुत कनेक्शन / मीटर जारी करने हेतु उपलब्ध समस्त नियमों / कानूनो / प्रावधानों के जवाब में एक शपथ का फॉर्मेट जारी किया है जिसके आधार पर दूसरे व्यक्ति के स्वामित्व की संपत्तियों पर अवैध कब्जेधारी भी मीटर कनेक्शन ले सकता है।

निःसंदेह बिजली विभाग के दोनो सहायक अभियंताओं के जवाब  से अवैध कब्जेधारियों की चांदी होगी और  कब्जेधारी द्वारा एक ही मीटर से कई परिसरों में विधूत उपयोग को जायज मानने के जवाब को सभी उपभोक्ताओं द्वारा आधार बनाए जाने से AVVNL को राजस्व का भारी नुकसान भी हो सकता है।

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