Breaking News

Dr Arvinder Singh Udaipur, Dr Arvinder Singh Jaipur, Dr Arvinder Singh Rajasthan, Governor Rajasthan, Arth Diagnostics, Arth Skin and Fitness, Arth Group, World Record Holder, World Record, Cosmetic Dermatologist, Clinical Cosmetology, Gold Medalist

Rajasthan / विद्युत उपभोक्ताओं को राहत के लिए एमनेस्टी योजना प्रारम्भ, कटे हुए विद्युत कनेक्शन की मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट

clean-udaipur विद्युत उपभोक्ताओं को राहत के लिए एमनेस्टी योजना प्रारम्भ, कटे हुए विद्युत कनेक्शन की मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट
दिनेश भट्ट March 12, 2024 07:42 AM IST

जयपुर, 11 मार्च। राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे हुए विद्युत कनेक्शन की मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर बिजली उपभोक्ता को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान कर बडी राहत देने के लिए एमनेस्टी योजना प्रारंभ का निर्णय लिया है।

ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हीरालाल नागर ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों में 31 मार्च, 2023 से पूर्व कटे सभी श्रेणी के कनेक्शन पर मूल बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर उपभोक्ताओं को ब्याज एवं पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी। यह योजना आगामी 31 जुलाई तक प्रभावी रहेगी।   

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि  कृषि उपभोक्ता मूल बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के  अधिकतम 6 द्विमासिक किस्तों में भी जमा करवा सकेंगे। ऐसे उपभोक्ताओं को किश्त समय से जमा करवाने पर ही योजना का लाभ देय होगा और आखिरी किश्त जमा करवाने पर ही किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ दिया जाएगा। 

श्री नागर ने बताया कि अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण मूल बकाया राशि 31 जुलाई, 2024 तक एकमुश्त जमा करवाए जाने पर ही विलम्ब भुगतान शुल्क व ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी। योजना का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को ही मिलेगा जिन्होंने गत 3 वर्षों में इस तरह की योजनाओं का लाभ नहीं लिया है। बिजली चोरी व दुरूपयोग के मामले इसके अन्तर्गत शामिल नहीं होंगे।

कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के कटे हुए किश्त कृषि नीति के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे जबकि अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के किश्त टीसीओएस-2021 के प्रावधानों के अनुसार जोड़े जाएंगे। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। 

ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे योजना अवधि में बिजली की बकाया राशि बिना ब्याज व पेनल्टी के जमा करवाने की सरकार द्वारा दी गई सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उल्लेखनीय है कि बजट (लेखानुदान) में राज्य सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी योजना लागू करने की घोषणा की थी। 

 

  • fb-share
  • twitter-share
  • whatsapp-share
clean-udaipur

Disclaimer : All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. www.newsagencyindia.com does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website www.newsagencyindia.com , is strictly at your own risk
#

RELATED NEWS