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Rajasthan / लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए एमनेस्टी योजना,31 दिसम्बर, 2021 तक भरी गई वीसीआर के लिए 1 अप्रैल से लागू होगी योजना

clean-udaipur लम्बित वीसीआर के निस्तारण के लिए एमनेस्टी योजना,31 दिसम्बर, 2021 तक भरी गई वीसीआर के लिए 1 अप्रैल से लागू होगी योजना
DINESH BHATT March 19, 2022 11:24 AM IST

जयपुर, 16 मार्च। राज्य सरकार द्वारा बिजली चोरी व दुरुपयोग से सम्बन्धित वीसीआर के बड़ी संख्या में लम्बित प्रकरणों को समाप्त करने एवं इससे सम्बन्धित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण कर उपभोक्ता/गैर उपभोक्ताओं को राहत देन के लिए बजट में की गई घोषणा की पालना में जयपुर डिस्कॉम द्वारा एमनेस्टी योजना लागू की है। इस योजना के तहत बिजली चोरी व दुरुपयोग के मामलों में 31 दिसम्बर, 2021 तक भरी गई वीसीआर का निस्तारण किया जाएगा। योजना 1 अप्रैल, 2022 से 30 सितम्बर, 2022 तक प्रभावी रहेगी।

 

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री अजीत कुमार सक्सैना ने बताया कि 31 दिसम्बर, 2021 तक लम्बित वीसीआर के अंतिम निस्तारण हेतु यह विशेष योजना 1 अप्रैल से छह माह की अवधि के लिए लागू की गई है। इससे एक ओर जहां बड़ी संख्या में लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों का निस्तारण होने से निगम को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी और वीसीआर से सम्बन्धित उपभोक्ताओं/गैर उपभोक्ताओं की शिकायतों का निस्तारण भी होगा।

 

उन्होंने बताया कि विजीलेन्स व ओ एण्ड एम विंग के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वे 31 दिसम्बर, 2021 तक की लम्बित वीसीआर, जिनमें राजस्व का निर्धारण अभी तक नही हुआ है वे राजस्व का निर्धारण कर 25 मार्च, 2022 तक सम्बन्धित उपभोक्ताओं/गैर उपभोक्ताओं को नोटिस जारी करेगें। वीसीआर निस्तारण की एमनेस्टी योजना में 31 दिसम्बर, 2021 तक लम्बित वीसीआर के अंतिम निस्तारण के लिए सब-डिवीजन के सहायक अभियन्ता को अधिकृृत किया गया है। योजना के तहत 1 लाख रूपए तक की सिविल लायबिलिटि या दुरूपयोग की राशि का 50 प्रतिशत व पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवाकर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया जाएगा। यदि सिविल लायबिलिटि या दुरूपयोग की राशि 1 लाख रूपए से अधिक है तो 1 लाख रूपए का 50 प्रतिशत व 1 लाख से अधिक की राशि का 10 प्रतिशत और पूर्ण प्रशमन राशि जमा करवाकर सहायक अभियन्ता द्वारा वीसीआर का निस्तारण कर दिया जाएगा।

 

श्री सक्सैना ने बताया कि योजना के तहत वीसीआर की निर्धारित राशि को उपभोक्ता द्वारा ब्याजमुक्त 6 समान मासिक किस्तो में जमा कराने का प्रावधान किया गया है लेकिन गैर उपभोक्ता को एक मुश्त ही राशि जमा करानी होगी। बिजली चोरी के मामलो में भरी गई वीसीआर, जिनमें न्यायालय में चालान पेश कर दिया है ऎसे प्रकरणों का इस योजना के तहत निस्तारण नही किया जाएगा। विद्युत चोरी के मामलो में अदालतो में मामला दर्ज कराने वाले व्यक्ति को मुकदमा वापस लेने का शपथ पतर्् पेश करने पर इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

 

  इस तरह समझेः यदि किसी उपभोक्ता पर वीसीआर की राशि 1,00,000/- रू. है तो उसके द्वारा 50,000/- रूपये (50 प्रतिशत) जमा करवाने पर वीसीआर का निस्तारण हो जाएगा। यदि वीसीआर की राशि 1,10,000/- रू. है, तो वे 50000 रुपए (1,00,000 का 50 प्रतिशत)  एवं 1000 रुपए (10,000 का 10 प्रतिशत) कुल 51,000/- रूपये जमा करवाकर वीसीआर का अंतिम निस्तारण करवा सकते हैं।

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