मिष्ठान-विक्रेता मिठाइयों का तौल करते समय डिब्बे का वजन शामिल नहीं करें-शासन सचिव
जयपुर, 21 अगस्त। उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर मिष्ठान विक्रेता उपभोक्ताओं को मिठाइयों का तौल करते समय डिब्बे का वजन शामिल नहीं करें अन्यथा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
शासन सचिव ने बताया कि रक्षा बंधन त्यौहार के अवसर पर त्यौहार के अवसर पर मिठाइयों की बिक्री बढ जाती है ऎसे में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किया जाना जरूरी होता है इसके लिए विधिक माप विज्ञान टीम को सतर्क होकर कार्य करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन त्यौहार के अवसर पर कोई भी दुकानदार मिठाई के साथ डिब्बा तौलता है तो उपभोक्ता उसकी शिकायत उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर प्रमाण सहित दर्ज करवा सकते हैं ताकि ऎसे दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके।
शासन सचिव ने बताया कि मिठाई के साथ डिब्बा तौलने की शिकायत मिलने पर संबंधित दुकानदार के विरूद्ध विधिक माप अधिनियम 2009 के तहत शत प्रतिशत कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि मिठाई खरीदते समय डिब्बे का वजन अलग से करावे एवं खरीदी गई मिठाई का बिल आवश्यक रूप से लेवे।
‘दो दिवसीय अभियान के तहत 606 दुकानों का किया निरीक्षण’
शासन सचिव ने बताया कि रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर प्रदेश में विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा दो दिवसीय अभियान के दौरान मिठाई बिस्कुट एवं चॉकलेट बेचने वाले 606 दुकानदारों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 33 दुकानदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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