क्या होता है कन्टेनमेंट जोन ? क्या बदल जाएगा आज से उदयपुर में आपके लिए ?
उदयपुर शहर को 9 मई 2020 से कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया गया है उपरोक्त कंटेनमेंट एरिया में उदयपुर नगर निगम के शहरी क्षेत्र शामिल होंगे जबकि औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है।
राजस्थान राज्य सरकार की ओर से 3 मई 2020 को जारी विज्ञापन के अनुसार कन्टेनमेंट जोन में दरअसल रेड जोन से ज्यादा सख्त नियम होते है।
तो आइए जानते हैं क्या होते हैं कंटेनमेंट जोन और किस तरीके के नियम इस जोन में लागू होते हैं
- निजी कार्यालयों में और सरकारी कार्यालय के कामकाज पर भी पाबंदी लग जाती है और केवल आवश्यक सेवाएं जैसे नगर निगम ,स्वास्थ्य विभाग ,पुलिस ,नगर विकास प्रन्यास,विध्युत विभाग और जिला प्रशासन से संबंधित विभाग ही इस दौरान काम करते हैं।
- बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं कंटेनमेंट जोन में काम नहीं कर सकती हैं।
- इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि की सेवाएं भी बंद कर दी जाती है।
- ओपीडी, मेडिकल क्लिनिक आदि तक कंटेनमेंट जोन में बंद रखने की बात कही गयी है।
- शराब, गुटखा, पान की दुकान आदि बंद कर दी जाती है।
- मालवाहक वाहन, निजी चार पहिया वाहन, दुपहिया वाहन आदि का मूवमेंट बंद कर दिया जाता है।
- इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन के सारे नियमों का पालन साथ में किया जाता है।
- कंटेनमेंट में निर्माण कार्य योजना जहां साइट पर श्रमिक मौजूद होते हैं बंद रहती हैं।
- साथ ही कुरियर और पोस्टल सेवा, ई -कॉमर्स, आईटी सेवा, डाटा कॉल सेंटर सेवाएं भी बंद रहती है।
- शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां ,निर्यात आधारित इकाई ,आवश्यक सामग्री चिकित्सा उपकरण एवं दवा निर्माण इकाइयों को भी बंद रखा जाता है।
- मोबाइल, लैपटॉप, स्टेशनरी, कपड़े आदि की दुकानों को भी बंद रखने की अनुशंसा कंटेनमेंट जोन में की जाती है।
- कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक सेवाओं और मीडियाकर्मियों के पासधारियों को पहले की तरह छूट रहेगी।
हॉटस्पॉट दरअसल वह इलाके होते हैं, जहां कई सारे केस सामने आ जाते हैं। इसके बाद ये सुनिश्चित किया जाता है कि वायरस उस इलाके में और अधिक ना फैले ना ही बाहर निकले, तो एक रणनीति के तहत उस इलाके को संक्रमण जोन घोषित किया जाता है। इतना ही नहीं, जब किसी इलाके में कोविड-19 के संक्रमण फैलने की वजह को पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो भी उस इलाके को संक्रमण जोन घोषित कर दिया जाता है।
अगर आप भी उस इलाके में रहते हैं, जिसे संक्रमण जोन घोषित किया जा चुका है, तो इसका मतलब है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं।
सरकार द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार कन्टेनमेंट ज़ोन के निवासियों को अपने घरों में खुद को सीमित करना होगा। ज़ोन के भीतर व्यक्तियों के किसी भी गतिविधि की भी अनुमति नहीं होती है।
सिवाए पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका के वर्कर और स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा और किसी को भी संक्रमण जोन में आने-जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि, गंभीर मामलों में छूट होगी, लेकिन उसके लिए भी पूरा वेरिफिकेशन किया जाता है । जब तक इन इलाकों में कोरोना वायरस का खतरा खत्म नहीं हो जाता, तब तक इन इलाकों में ऐसी ही व्यवस्था लागू रहेगी।
सब्जी विक्रेताओं, दूध विक्रेताओं और कुछ किराने की दुकानों को वितरण के लिए अनुबंधित किया जाता है ताकि लोगों को आम जरुरत का सामान मिल सके। सुचना पंफलेट को नोडल अधिकारियों के फोन नंबर और आपूर्ति के लिए संपर्क व्यक्तियों के साथ वितरित किया जाएगा। नियमित अंतराल पर सुरक्षा मास्क का वितरण किया जाएगा। सार्वजनिक घोषणाएं एक ऑटो से की जाएंगी।जरुरी सामान सरकार अपने द्वारा अनुबंधित लोगों से सीधे आपके घर तक पहुंचाएंगी ।
कोई दुकान नहीं खुलेगी। यहां तक कि बैंक भी नहीं खुलेंगे।
मेडिकल स्क्रीनिंग (बुखार सर्वेक्षण) हर दिन आयोजित किया जाता है और रोगसूचक व्यक्तियों को अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया जाता है ।
दैनिक साफ़ सफाई पर ध्यान देकर ज़ोन से एकत्र किए गए कचरे और चिन्हित अस्पतालों को सीधे जलने के लिए भेजा जाएगा। पूरे क्षेत्र को कवर करने के लिए निस्संक्रामक छिड़काव(सैनीटाईजैसन ) प्रतिदिन दो बार किया जाता है ।
प्रत्येक नए पॉजिटिव मामले को परिवार और प्राथमिक संपर्कों को ट्रेसिंग और क्वारंटीन करने के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।