Breaking News

Dr Arvinder Singh Udaipur, Dr Arvinder Singh Jaipur, Dr Arvinder Singh Rajasthan, Governor Rajasthan, Arth Diagnostics, Arth Skin and Fitness, Arth Group, World Record Holder, World Record, Cosmetic Dermatologist, Clinical Cosmetology, Gold Medalist

Current News / राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त, अब प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू

राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त, अब प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू
News Agency India July 02, 2021 05:09 AM IST

राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू समाप्त, अब प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक कर्फ्यू

जयपुर, 10 जुलाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोविड संक्रमण का स्तर निरंतर कम होने के दृष्टिगत त्रिस्तरीय जन-अनुशासन दिशा-निर्देश 4.0 के तहत रविवार को वीकेंड कर्फ्यू समाप्त करते हुए विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त छूट दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने शनिवार को गाइडलाइन जारी कर दी है, जो 11 जुलाई, 2021 रविवार प्रातः 5 बजे से लागू होगी।

श्री गहलोत ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आई है लेकिन संक्रमण पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए आगे भी सजग रहने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़-भाड़ से दूर रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में जैसे-जैसे कमी आएगी बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों में कोविड अनुशासन की अनुपालना के साथ और राहत दी जाएगी।

गृह विभाग की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन-अनुशासन 4.0 के प्रमुख दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं-

• सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों को बैठक क्षमता से संबंधित जानकारी DoIT द्वारा बनाए गये वेब पोर्टल पर E-intimation के माध्यम से अपडेट करने हेतु निर्देश दिए गये थे। जिन सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स संचालकों ने यह कार्यवाही पूर्ण कर ली है, उन सिनेमा हॉल्स/थियेटर/मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 9 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो।

• प्रदेश के समस्त कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो।

• ऑडिटोरियम एवं प्रदर्शनी हेतु उपलब्ध स्थान की क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उन व्यक्तियों हेतु खोलना अनुमत होगा, जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवा ली हो।

• राज्य के बाहर से आने वाले यात्री जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज लगवा ली हो, उन्हें राजस्थान में आने से पूर्व आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट एवं होम/संस्थागत क्वारंटीन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

• राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग एवं ऑक्सीजन सेचुरेशन की जाँच की जानी चाहिए।

• आउटडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगी एवं इनडोर खेल गतिविधियां प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक केवल उनके लिये अनुमत होंगी, जिन्होंने वैक्सीन की प्रथम डोज ले ली हो।

• जिन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्मिकों के कम-से-कम 60 प्रतिशत स्टाफ को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उन दुकानों/व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 4 घण्टे (सायं 4 बजे से सायं 8 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी, इसके साथ स्क्रीनिंग सुविधा, मास्क की अनिवार्यता एवं अन्य कोविड अनुकुल अनुशासन का ध्यान रखना होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी।

• सिटी/मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक अनुमत होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।


• रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा प्रतिदिन 24 घण्टे अनुमत होगी एवं Take away / रेस्टोरेन्ट की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ, एक छोड़कर एक के रूप में बैठाकर खिलाने की सुविधा प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से सायं 4 बजे तक अनुमत होगी।

• यदि रेस्टोरेन्ट के 60 प्रतिशत स्टाफ को पहली डोज लग चुकी है, तो उन रेस्टोरेन्ट्स को अतिरिक्त 6 घण्टे (सायं 4 बजे से रात 10 बजे तक) खोलने की अनुमति होगी।

• मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल्स एवं होटल परिसर इत्यादि शादी-समारोह हेतु अधिकतम 25 व्यक्ति की संख्या के साथ दी गई शतोर्ं के अनुसार प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे, जिसकी सूचना http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-Intimation:MARRIAGE पोर्टल या 181 पर देनी होगी।

• उपखण्ड मजिस्ट्रेट स्थिति के आंकलन के पश्चात् शादी-समारोह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों/मेहमानों की संख्या 50 तक अनुमत कर सकते हैं।

• विवाह समारोह में अन्य व्यक्तियों जैसे बैण्ड-बाजा वादक, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग एवं अन्य को मिलाकर 15 व्यक्तियों की अनुमति होगी।

• उक्त व्यवसाय (बैण्ड-बाजा, लाइट-डेकोरेशन, कैटरिंग) से जुड़े व्यक्तियों को अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न-भिन्न जगहों पर कई कार्यक्रमों में जाना पड़ता है, इससे उनके संक्रमित होने या फिर उनसे अन्य व्यक्तियों में संक्रमण फैलने की संभावना के कारण किसी भी शादी-समारोह एवं अन्य कार्यक्रमों में जाने से पूर्व इस व्यवसाय से जुड़े सभी व्यक्तियों को वैक्सीन की कम-से-कम पहली डोज लगवानी होगी।

• विवाह आयोजन के दौरान सड़क पर बारात-निकासी की अनुमति नहीं होगी। परन्तु विवाह परिसर में डीजे, बैण्ड-बाजा इत्यादि की अनुमति होगी।

• आयोजनकर्ता द्वारा विवाह के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी राजकीय कर्मचारी को विवाह स्थल पर भेजकर सामाजिक दूरी, मास्क, सेनेटाइजेशन एवं विवाह में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या आदि की निगरानी करवाई जाए एवं उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

• सरकारी कर्मचारी/अधिकारी एवं चुने हुए प्रतिनिधियों से इस दौरान अनुकरणीय आचरण एवं सख्त अनुशासन की अपेक्षा की जाती है। अतः उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम जिसमें वे आमंत्रित हो, विवाह समारोह आयोजन सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

• कार्यक्रमों के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी।

• फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा ’नो मास्क-नो एन्ट्री’ की सख्ती से पालना की जायेगी।

• स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता सुनिश्चित की जायेगी। प्रवेश एवं निकास के बिन्दुओं पर थर्मल स्केनिंग, हैण्ड वाश एवं सेनेटाइजर के प्रावधान किये जायेंगे।

• सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दु जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डल्स आदि को बार-बार सेनेटाइज किया जायेगा।

• विवाह आयोजनकर्ता द्वारा समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जायेगी एवं संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जायेगी।

• यदि कोई मैरिज गार्डन/स्थान का मालिक कोविड-19 प्रोटोकॉल के प्रावधानों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो मैरिज गार्डन/स्थान को सील कर दिया जाएगा।

• आइसोलेशन जोन में पर्यटन/फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित गतिविधियां ऎसे रिसोर्ट/होटल परिसर आदि में अनुमत होंगी, जिनका क्षेत्रफल 7500 वर्ग-मीटर या इससे अधिक है एवं अतिथियों के ठहरने हेतु कम-से-कम 25 कमरों की व्यवस्था हो।

• प्रदेश के समस्त धार्मिक स्थल प्रातः 6 बजे से सायं 8 बजे तक अनुमत होंगे।

• किसी भी सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह/जुलूस/त्योहारों का आयोजन/मेलों/हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

• कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरीज आदि बंद रहेंगी।

• संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।

• शेष गतिविधियों के सम्बन्ध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश यथावत् रहेंगे।

Byline/Credit by : Dinesh Bhatt 

Email:dinesh.bhatt@newsagencyindia.com

Disclaimer :​ All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. www.newsagencyindia.com does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website www.newsagencyindia.com , is strictly at your own risk

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wincompete&hl=en

  • fb-share
  • twitter-share
  • whatsapp-share

Disclaimer : All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. www.newsagencyindia.com does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website www.newsagencyindia.com , is strictly at your own risk
#

RELATED NEWS