आज लोकसभा में वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने वाला बिल पास कर दिया गया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चुनाव सुधार संबंधी विधेयक 2021लोकसभा में इसे पेश किया था। इस बिल के जरिए जन प्रतिनिधि कानून 1950 और जन प्रतिनिधि कानून 1951 में बदलाव किया जाने है। इससे पहले पिछले हफ्ते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इन बदलावों को मंजूरी दे दी थी।
आज लोकसभा में पेश होने वाले बिल के मसौदे में जानकारी दी गई है कि मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदात कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा मतदाता सूची को भी आधार से जोड़ने का प्रस्ताव है।
ऐसे करें अप्लाई
1. वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको मतदाता पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट voterportal.eci.gov.in पर जाना होगा।
2. इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर कार्ड का नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा।
3. अब एक पेज ओपन होगा। यहां आपको अपना राज्य, जिला और पर्सनल जानकारी जैसे- नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता या पति का नाम आदि दर्ज करना होगा।
4. इसके बाद सर्च बटन पर क्लिक करें। आपके द्वारा दर्ज का गई जानकारी सही रही, तो आपकी सारी डिटेल्स स्क्रीन पर आ जाएगी।
5. अब आपको स्क्रीन की बाईं ओर फीड आधार कार्ड नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आपको आधार कार्ड का नंबर, मतदाता पहचान संख्या आदि भरना होगा।
6. लास्ट में सभी जानकारियों को ठीक से पढ़ लें और सबमिट कर दें।
7. इन सब प्रोसेस के बाद आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।