भार वाहनों का अग्रिम कर जमा कराकर सीज की कार्यवाही से बच सकते है वाहन संचालक !
उदयपुर, 15 मार्च। परिवहन विभाग की ओर से अब पंजीकृत भार वाहनों का वित्तीय वर्ष 2021-22 का अग्रिम कर जमा नहीं कराने वालों पर सख्त कार्यवाही की जायेगी। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) उदयपुर पी एस राठौड़ ने बताया कि उदयपुर में अग्रिम कर जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2021 रखी गयी थी। इसके बावजूद संचालकों ने अभी तक कर नहीं जमा कराया है। इससे चलते अब आरटीओ उदयपुर के उड़नदस्तों की ओर से वाहनों को सीज करने की कार्यवाही भी की जायेगी।
उन्होंने बताया कि उदयपुर को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो राजस्व लक्ष्य दिया गया था, उसे हासिल करने के लिए पुरजोर प्रयास किये जा रहे है। राजस्व प्राप्ति के लिए विभाग की समस्त टीमें फील्ड में ट्रांसपोटर्स एवं वाहन मालिकों से संपर्क साध रही है।
राठौड़ ने बताया कि अग्रिम कर जमा कराने की अंतिम तिथि 15 मार्च के बाद अब टैक्स जमा करवाने पर 1.5 प्रतिशत की दर से शास्ति भी लागू होगी। इसके बाद 31 मार्च 2021 के बाद राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम-32 के अंतर्गत प्रशमन राशि भी आरोपित की जाएगी। यह कर के बराबर तक हो सकती है।
इसके अलावा वाहन संचालक ऑनलाइन भी राशि जमा करा सकता है।
साथ ही विभाग की ओर से एमनेस्टी योजनान्तर्गत मार्च 2021 तक बकाया कर जमा करवाने वाले वाहनों के समस्त ब्याज एवं शास्ति पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। अर्थात् अब वाहन स्वामी को सिर्फ बकाया मूल टैक्स ही जमा करवाना है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बतया कि जो वाहन नष्ट हो चुके है, उन पर नष्ट होने की दिनांक तक का बकाया कर जमा करवाने पर समस्त पैनल्टी की छूट दिए जाने का प्रावधान है। यह छूट 31 मार्च 2021 तक बकाया कर जमा कराने पर देय है।
इस छूट के साथ ही खनिज विभाग की ओर से जारी ई-रवन्ना के आधार पर जिन वाहनों को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, उन पर लगे जुर्माना पर 75 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।

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