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Current News / राष्ट्रीय लोक अदालत में मिली अभूतपूर्व सफलता - 5 लाख 98 हजार 407 लम्बित प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण

clean-udaipur राष्ट्रीय लोक अदालत में मिली अभूतपूर्व सफलता - 5 लाख 98 हजार 407 लम्बित प्रकरणों का राजीनामे से निस्तारण
Dinesh Bhatt May 11, 2025 07:41 PM IST

जयपुर, 10 मई। मुख्य न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं मुख्य संरक्षक, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय श्री एम. एम. श्रीवास्तव के प्रेरणादायी संरक्षण तथा सानिध्य में एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायाधिपति श्री चन्द्रशेखर के नेतृत्व में वर्ष 2025 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का 10 मई (शनिवार) को राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ में तथा राज्य के समस्त जिला एवं मजिस्ट्रेट विचारण न्यायालयों, अधिकरणों, आयोगों, उपभोक्ता मंचों, राजस्व न्यायालयों, आदि में आयोजन किया गया।

 

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में माननीय न्यायाधिपति डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर द्वारा अन्य न्यायाधिपतिगण की गरिमामयी उपस्थिति में रालसा एवं रजिस्ट्री के पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण, कर्मचारीगण एवं विधि विद्यार्थीगण की संहभागिता द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया।

 

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर में माननीय न्यायाधिपति श्री इन्द्रजीत सिंह, न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर द्वारा अन्य न्यायाधिपतिगण की गरिमामयी उपस्थिति में रालसा एवं रजिस्ट्री के पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, पक्षकारगण, कर्मचारीगण एवं विधि विद्यार्थीगण की सहभागिता द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ किया गया।

 

माननीय न्यायाधिपति महोदय द्वारा अपने उद्बोधन में यह अवगत कराया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39ए सभी को न्याय के समान अवसर उपलब्ध कराने का निदेशात्मक सिद्धांत प्रदान करता है। उक्त निर्देशात्मक व्यवस्था के तहत गठित अधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हर नागरिक के लिए न्याय प्राप्त करने का सुगम और सुलभ साधन है। माननीय द्वारा यह भी प्रकट किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत पक्षकारों को सुलह के लिए सशक्त मंच प्रदान करती है और यह एक ऐसा स्थान है जहां विवाद के पक्षकार समाधान की प्रक्रिया में स्वयं भाग लेते हैं और विवाद का समाधान भी स्वयं ही तय करते हैं।

 

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर एयर स्ट्राइक की प्रबल संभावना को देखते हुए बालोतरा बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर एवं श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित कर आमजन की आवाजाही को पूर्णतः बंद किया गया व आमजन को एहतियातन घरों में ही रहने के प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, रालसा के निर्देशानुसार 10 मई को वर्ष 2025 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन बालोतरा, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं जैसलमेर जिला न्यायक्षेत्रों में आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया एवं जोधपुर जिले में भी प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट घोषित किए जाने से मध्याह्न पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर, जोधपुर महानगर एवं जोधपुर जिला न्यायक्षेत्रों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन स्थगित किया गया।

 

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक, रालसा श्रीमान् मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव साहब की प्रेरणा एवं माननीय न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष, रालसा श्रीमान् एस. चन्द्रशेखर साहब के मार्गदर्शन में विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा प्रदेश में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए कुल 5 लाख 98 हजार 407 लम्बित प्रकरणों सहित कुल 43 लाख 19 हजार 138 प्रकरणों का लोक अदालत की भावना से राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया, जिसमें कुल 6,15,19,71,757/- रुपये की राशि के अवॉर्ड पारित किये गये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में 108 प्रकरणों तथा जयपुर पीठ द्वारा 82 प्रकरणों का राजीनामे के माध्यम से निस्तारण किया गया।

 

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