उदयपुर की हुई जीत, पीछोला झील से 15 दिन में बाहर निकालना होगा क्रूज
नगर निगम उदयपुर अब पीछोला झील में क्रूज नहीं चला सकेगा। कोर्ट ने क्रूज को 15 दिन में झील से बाहर निकालने के भी आदेश दिए हैं। उदयपुर शहर की पीछोला झील में उदयपुर नगर निगम द्वारा टेंडर पद्धति से जारी किया गया विशालकाय क्रूज़ अब अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश पर पंद्रह दिनों में बाहर निकलेगा।
तेजशंकर पालीवाल सहित अन्य ने नगर निगम, जिला कलेक्टर और राज्य सरकार के विरूद्ध धारा 151 सीआरपीसी के तहत न्यायालय में आवेदन पेश किया था। आवेदन में बताया गया कि पिछोला झील पेयजल का मुख्य स्रोत है और यहां निगम ने क्रूज चलाने की अनुमति जारी की थी। क्रूज के चलने से झील के पानी के खराब होने की आंशका बढ जाएगी और जलीय जीव जंतु मरेंगे। इसके साथ ही पीछोला झील का पानी पीने योग्य नही रह जाएगा। ऐसे में इसे तुरंत प्रभाव से चलने से रोका जाना जरुरी है ।
इसी दौरान होली के मौके पर बिना एनओसी ही निगम ने झील में क्रूज उतार दिया था। इस पर परिवादियों ने एक अन्य आवेदन पेश कर क्रूज को झील से बाहर निकालने की मांग की थी। न्यायालय ने आदेश के बाद नगर निगम को 15 दिन में क्रूज को बाहर निकाल कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या-4 उदयपुर जयमाला पानीगर ने गुरुवार को तेजशंकर पालीवाल, अशोक कुमार पालीवाल व जयदीप पालीवाल की याचिका पर फैसला सुनाते हुए आयुक्त नगर निगम को स्वयं के खर्चे पर 15 दिन में क्रूज को पिछोला झील से बाहर निकालने के आदेश दिए।
इससे पहले 27 मार्च 2021 को पीछोला झील में क्रूज उतारा गया था, वहीं 19 सितम्बर 2020 के न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्रूज संचालन के लिए पहले सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। न्यायालय ने कहा कि प्रकरण में 19 सितम्बर 2020 के न्यायालय के आदेश की पालना नगर निगम द्वारा नहीं की गई। इतना ही नहीं, क्रूज के आकार में भी परिवर्तन कर दिया गया जो मौका कमिश्नर की रिपोर्ट से स्पष्ट है।
दूसरी और झील प्रेमियों का कहना है कि न्यायालय द्वारा स्वयं के खर्चे पर क्रूज झील से निकालने का फैसला ऐतिहासिक है। नगर निगम के स्वयं द्वारा बनाए गए अनुबंध की अवहेलना की गई है तथा न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश की पालना नहीं कर नगर निगम द्वारा संचालन की अनुमति जारी कर दी गई जो गलत है।
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