उदयपुर नगर निगम ने आज सुबह दिल्ली गेट पर अतिक्रमण निरोधी कार्रवाई करते हुए 41 दुकानों को सीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि देहलीगेट उदयपुर स्थित भूमि पर बिना निर्माण स्वीकृती एवं बिना भू-उपयोग परिवर्तन व्यावसायिक गतिविधिया संचालित की जा रही है।
इस बारे में नगर निगम ने दुकानदारों को दिनांक 07.02.2024 को सूचना पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त सूचना पत्र का दुकानदारों ने जवाब भी दिया। लेकिन उक्त जवाब में किसी प्रकार की उक्त परिसर के निर्माण बाबत् सक्षम स्तर से ली गई निर्माण स्वीकृती एवं भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गये।
ऐसे में उदयपुर नगर निगम ने बिना स्वीकृती व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन के आधार पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 182, 194 के अनुसार अवैध निर्माण/बिना भू-उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में होने से अवैध होकर सीज कर दिया है।
इसके साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि राजस्थान अधिनियम की धारा 182/194 के प्रावधानों के तहत देहलीगेट उदयपुर स्थित उक्त परिसर अग्रिम आदेश तक सीज / अभिग्रहित हैं और मौके पर नगर निगम, उदयपुर की बिना अनुमति सीज / अभिग्रहित परिसर में प्रवेश निषेध है एवं दुकानदारों को आगाह किया है कि किसी प्रकार परिवर्तन/उपयोग / उपभोग नहीं करें।