Breaking News

Dr Arvinder Singh Udaipur, Dr Arvinder Singh Jaipur, Dr Arvinder Singh Rajasthan, Governor Rajasthan, Arth Diagnostics, Arth Skin and Fitness, Arth Group, World Record Holder, World Record, Cosmetic Dermatologist, Clinical Cosmetology, Gold Medalist

Current News / किन किन मोहल्लों में उदयपुर कलक्टर ने लगाई निषेधाज्ञा !

किन किन मोहल्लों में उदयपुर कलक्टर ने लगाई निषेधाज्ञा !
News Agency India May 09, 2020 02:47 PM IST

किन किन मोहल्लों में उदयपुर कलक्टर ने लगाई निषेधाज्ञा !

9 मई-उदयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक शांति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।
कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र अंतर्गत कांजी का हाटा व मीना पाड़ा क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों के अधिक संख्या में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से पुलिस थाना घंटाघर व धानमण्डी अंतर्गत सम्पूर्ण थाना क्षेत्र व पुलिस थाना सूरजपोल अंतर्गत मुखर्जी चौक, खेरादीवाड़ा, नायक वाड़ी, नाइयों की तलाई, कालाजी-गोराजी, रंगनिवास, भटियानी चौहट्टा, अस्थल मंदिर, अमल का काटा, ब्रह्मपुरी, झीणीरेत, नाड़ाखाड़ा, कुमावतपुरा, सुरजपोल, कुम्हारवाड़ा, खांजीपीर, किशन पोल, पटेल सर्कल, रेगर कॉलोनी, उदियापोल, अग्रसेन नगर, शिवाजी नगर, सर्वऋतु विलास, कैलाश कॉलोनी, बीड़ा, गोसिया कॉलोनी, माछला मगरा, स्वराज नगर आदि संबंधित क्षेत्रों में यह निषेधाज्ञा लगाई है।

कलक्टर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के तहत शहर के अंबामाता थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिदास जी की मगरी व नीमज माता (देवाली) क्षेत्र में 1-1 व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से इन दोनो क्षेत्रों में निषेघाज्ञा लगाई गई है।

इसके साथ ही शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हिरणमगरी सेक्टर 3 के शांति नगर, न्यू शांति नगर क्षेत्र में दो जने नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से संबंधित क्षेत्र में निषेघाज्ञा लगाई गई है।

यह प्रतिबंध लागू रहेंगे:

कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

23 मई तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा:

कलक्टर ने बताया कि ये आदेश 8 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 23 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।

  • fb-share
  • twitter-share
  • whatsapp-share

Disclaimer : All the information on this website is published in good faith and for general information purpose only. www.newsagencyindia.com does not make any warranties about the completeness, reliability and accuracy of this information. Any action you take upon the information you find on this website www.newsagencyindia.com , is strictly at your own risk
#

RELATED NEWS