कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर उदयपुर में रात 9 से सुबह 5 तक पूर्ण लॉक डाउन !
विगत कई दिनों से उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। जिसके मद्देनजर मद्देनजर उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने संपूर्ण उदयपुर जिले में रात 9:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध "लॉकडाउन" लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इस लॉकडाउन डाउन में रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा । केवल राजमार्ग पर परिवहन की अनुमति होगी। सभी होटल ,रेस्टोरेंट ,व्यवसायिक प्रतिष्ठान ,दुकानें ,कार्यालय, कारखाना, बैंक आदि रात्रि 8:00 बजे या इससे पूर्व बंद कर दिए जाएंगे ताकि उनका स्टाफ और अन्य व्यक्ति रात 9:00 बजे तक अपने घर पहुंच सके।
उपरोक्त प्रतिबंध पुलिस, जिला प्रशासन ,सरकारी अधिकारी और फील्ड ड्यूटी पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही चिकित्सक और अन्य चिकित्सा पैरामेडिकल स्टाफ (सरकारी और निजी) और आपातकालीन ड्यूटी पर काम करने वालों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा । आईटी और आईटीएस कंपनियों के स्टाफ के लिए भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा ।इसके साथ ही चिकित्सा और अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ के लिए, उत्पादन वाली फैक्ट्रियों के लिए और रात की पारी वाली फैक्ट्रियों के लिए और अन्य आपात एवं आवश्यक सेवाओं के स्टाफ के लिए यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह प्रतिबंध दिनांक 27 जुलाई 2020 की मध्य रात्रि से लागू हो कर अग्रिम आदेश आने तक प्रभावी रहेगा।
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