कलक्टर ने गोवर्धन विलास के राजस्थान हाउसिंग बोर्ड व सवीना के लक्ष्मीनारायण नगर में लगायी निषेधाज्ञा !
उदयपुर, 13 मई/उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास के राजस्थान हाउसिंग बोर्ड व सवीना के लक्ष्मीनारायण नगर में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित मिलने के बाद जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनंदी ने संबंधित क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाई है।
कलक्टर ने जारी आदेश में बताया है कि इन दोनो क्षेत्रों में एक-एक व्यक्ति नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण इस बीमारी से आस-पास के लोगों को इसके संक्रमण से बचाव की दृष्टि से उदयपुर शहर के गोवर्धन विलास थाना अंतर्गत राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 1 बटा, 2 बटा व 5 बटा ब्लॉक के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं सवीना थाना अंतर्गत लक्ष्मीनारायण नगर वे संबंधित क्षेत्रों में यह निषेधाज्ञा लगाई है।
यह प्रतिबंध लागू रहेंगें
कलक्टर ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इन सीमाओं में निवासरत व्यक्ति अपने आवास से बाहर आवागमन नहीं करेंगें। इन सीमाओं के अन्दर अवस्थित समस्त संस्थान, दुकान, प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थान, परिसर एवं जिम आदि बन्द रहेंगें तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियां यथा शादी समारोह, रैली, जुलूस, सभा आदि प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के साथ ही चिकित्साकर्मियों, सफाईकर्मियों तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
27 मई तक प्रभावी रहेगी निषेधाज्ञा:
कलक्टर ने बताया कि ये आदेश 13 मई की मध्यरात्रि से लागू होकर 27 मई की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेंगे तथा इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती आनन्दी के आदेशानुसार इन निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) संजय कुमार को कार्यपालक मजिस्ट्रेट लगाया है।