कोरोना को लेकर उदयपुर प्रशासन हुआ सख्त और सतर्क , लिए कई नए फैसले !
कोरोना को लेकर राजस्थान में अब प्रशासन सख्त होता नजर आ रहा है। जहां एक और मुख्यमंत्री ने आदेश निकालकर सिनेमा, जिम, स्कूल, म्यूजियम और सार्वजनिक मेलों के कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है, वहीं जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में उदयपुर जिले में जिला कलेक्टर आनंदी ने कोरोना को लेकर कई नए फैसले लिए हैं, जिससे वायरस प्रसार को उदयपुर में रोकने में मदद मिल सकती है। इसी क्रम में होटलों को विदेशी पर्यटकों की बुकिंग निरस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं।
इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को लेकर राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई है और सभी सार्वजनिक स्थानों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही पब्लिक प्लेस पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। चिकित्सा कर्मियों को पूर्ण पूरी तरीके से एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए है। साथ ही राशन वितरण की व्यवस्था में बायोमेट्रिक सत्यापन के स्थान पर मोबाइल द्वारा ओटीपी सत्यापन की व्यवस्था चालू कर दी गई है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सफाई व्यवस्था चाक-चौबंद करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
उदयपुर जिला कलेक्टर आनंदी ने शहर के शॉपिंग कॉन्प्लेक्स जैसे सेलिब्रेशन मॉल ,आरके माल ,लेक सिटी मॉल ,अरवाना मॉल और फन स्क्वायर मॉल के प्रबंधक को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि मॉल में सभी जगह पर तथा सीढ़ियों की रेलिंग फर्श व संबंधित मुख्य रूप से लोगों के स्पर्श में आने वाली वस्तुओं उपकरणों आदि पर 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन द्वारा रोज कम से कम 2 से 3 बार सफाई करवाई जाए तथा हैंड सैनिटाइजर और मास्क माल में विभिन्न स्थानों पर आम जनों को निशुल्क रूप से उपलब्ध करवाए जाएं। इसके साथ उपस्थित बच्चों के गेम जोन आदि को बंद करने के निर्देश जिला कलेक्टर आनंदी ने गेम संचालकों को दे दिए हैं।
इसके साथ ही जिला कलेक्टर आनंदी ने उदयपुर की समस्त होटल को गेस्ट हाउस प्रबंधकों को निर्देश दिए हैं कि सरकार द्वारा जारी ट्रैवल एडवाइजरी व परिपत्र के अनुसार चाइना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, ईरान, कतर, ओमान, कुवैत, यूरोपियन यूनियन के सभी देश ,तुर्की ,यूनाइटेड किंग्डम आदि देशों से आने वाले सभी विदेशी पर्यटकों की बुकिंग 18 मार्च से अग्रिम आदेशों तक कैंसिल कर दी जाए और संबंधित अतिथि को सूचित किया जाए। साथ ही इन देशों के पर्यटक जो यहां पर होटल में आ चुके हैं उन्हें होटल में ही 14 दिवस के लिए क्वॉरेंटाइन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाए। जिस दिन पर्यटक के अतिथि चेकिंग करने वाले हैं उस दिन निरस्त की गई बुकिंग मान्य नहीं होगी और साथ ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु होटल के समस्त कमरों को संपूर्ण क्षेत्र को प्रतिदिन डिसइनफेक्ट करवाना सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर आनंदी ने होटल को आदेश जारी किए है।
इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोविद -19 के संक्रमण से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1957 की धारा 2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है जिसके तहत जिले के समस्त पर्यटन स्थल संग्रहालय , ऐतिहासिक स्मारक ,किले, पशु हटवाड़ा और मेले पार्क, खेल मैदान, चिड़ियाघर ,पार्क ,अभ्यारण्य , सार्वजनिक मेले, स्विमिंग पूल ,सांस्कृतिक व सामाजिक केंद्र आदि 31 मार्च तक बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही कलेक्टर के इस आदेश के तहत राजस्थान के सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर 31 मार्च तक तुरंत प्रभाव से पाबंदी लगा दी गई है
चिकित्सा कर्मियों के लिए विशेष गाइडलाइन के तहत कहा गया है कि कोविड 19 के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए चिकित्सा कर्मियों को ड्यूटी के दौरान पूर्ण सावधानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा कर्मी ड्यूटी के दौरान ट्रिपल लेयर मास का उपयोग आवश्यक रूप से करेंगे तथा हैंड हाइजीन के प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी चिकित्सा संस्थानों में ट्रिपल लेयर मास के उपयोग के पश्चात उसका निस्तांतरण विभाग द्वारा जारी बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की गाइडलाइन के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया गया है।
कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एन एफ एस ए योजना में पॉइंट ऑफ सेल मशीन से राशन वितरण की वर्तमान व्यवस्था बायोमेट्रिक सत्यापन के स्थान पर ओटीपी से की जाने की व्यवस्था की गई है। जिला रसद अधिकारी ज्योति ककवानी के अनुसार राशन डीलर द्वारा लाभार्थी का राशन कार्ड पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर प्रविष्ट करने के बाद उसके भामाशाह योजना डेटाबेस में उपलब्ध नंबर पर एसएमएस के माध्यम से ओटीपी भेजा जाएगा। लाभार्थी द्वारा ओटीपी डीलर को उपलब्ध करवाने के पश्चात पॉइंट ऑफ सेल मशीन में ओटीपी नंबर का सत्यापन उपरांत डीलर द्वारा राशन वितरण करवाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
उदयपुर जिला कलेक्टर आनंदी ने भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर प्रतिदिन 1% हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन के माध्यम से विसंक्रमित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिले के समस्त अस्पतालों ,होटल, पर्यटन स्थल व सार्वजनिक स्थान जहां पर भीड़भाड़ की गुंजाइश बहुत अधिक रहती है, ऐसे स्थानों पर निर्धारित मात्रा में सोल्यूशन का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है।
इसके साथ ही राजस्थान राज्य सरकार ने आदेश जारी कर राजस्थान में होने वाले सभी पर्यटन मेले उत्सव कार्यक्रमों आदि को निरस्त कर दिया गया है जिससे उदयपुर में होने वाला मेवाड़ उत्सव जो कि 27 से 29 मार्च तक आयोजित किया जाने वाला उत्सव भी स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही जयपुर का गणगौर उत्सव, बलदेव पशु मेला नागौर ,जौहर मेला चित्तौड़ जैसे कार्यक्रमों को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया है।
उदयपुर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी पर्यटक स्थल जैसे मोती मगरी ,सहेलियों की बाड़ी ,म्यूजियम और जिलों में नाव संचालन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही वन विभाग के सभी पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है।