जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में उदयपुर प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध, नहीं इक्कठे हो सकते है 5 लोग !
पूर्व राज परिवार के सदस्यों में उपजे विवाद के बाद जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविंद पोसवाल ने शहर के सिटी पैलेस के आसपास के क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। जारी आदेश के मुताबिक धारा 163 जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक लागू रहेगी।
जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक उदयपुर शहर में सोमवार को मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य विश्वराज सिंह एवं सिटी पैलेस में निवासरत पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच धूणी माता के दर्शन को लेकर विवाद की स्थिति बनी। इसे देखते हुए जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू की गई है।
क्या लिखा है आदेश में
शहर में दिनांक 25.11.2024 को मेवाड के पूर्व राजपरिवार के सदस्य श्री विश्वराज सिंह एवं सिटी पैलेस में निवासरत पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के बीच बडी पोल के अन्दर धूणी माता के दर्शन को लेकर उत्पन्न हुए विवाद एवं उत्पन्न विवाद से कानून व्यवस्था बिगडने पर जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक जोकि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, उक्त सीमाओं में कानून व्यवस्था के संधारण एवं असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा लोक शांति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितान्त आवश्यक है।
अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मैं, अरविन्द कुमार पोसवाल, जिला कलक्टर इस बात से पूर्णतः संतुष्ट हुँ एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का एवं जिला मजिस्ट्रेट, ट्रेट, उदयपुर प्रयोग करते हुए जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक जोकि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, उक्त सीमाओं में निग्न प्रतिबंध प्रभावी करने हेतु आदेश देता हूँ :-
1. जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक जोकि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, उक्त सीमाओं में 05 (पांच) या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। उक्त प्रतिबंध से राजकीय एवं सार्वजनिक कार्यालय तथा विद्यालय को इससे मुक्त रखा जावेगा। उक्त स्थानों के अतिरिक्त किसी भी स्थान पर असाधारण परिस्थिति में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर / संबंधित उपखण्ड गजिस्ट्रेट से आदेश में छूट प्राप्त करने के लिये विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। 2
. कोई भी व्यक्ति उदयपुर शहर के जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक जोकि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, उक्त सीमाओं में किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, घातक रासायनिक पदार्थ, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, बंदूक, बी.एल.एन. गन/एम.एल गन, राईफल्स व अन्य धारदार हथियार जैसे तलवार, गंडासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बर्फी, गुप्ती, कटार, धारिया, बाघनख (शेर-पंजा) जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बना हो आदि तथा विधि द्वारा प्रतिबंधित हथियार और मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण कर न तो घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा और न ही साथ लेकर चलेगा।
(अ) यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सशस्त्र पुलिस, राजस्थान सिविल पुलिस, कानून व्यवस्था में तैनात अधिकारियों / कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
(ब) सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी।
इस) वृद्ध व अपाहिज जो बिना लाठी के सहारे नहीं चल सकते हैं, लाठी प्रयोग सहारा लेने हेतु कर सकेंगे।
(द) उदयपुर शहर के जगदीश चौक से 500 मीटर के परिक्षेत्र में एवं रंगनिवास पर्यटन पुलिस थाना तक जोकि पुलिस थाना घण्टाघर एवं पुलिस थाना सूरजपोल की सीमाओं के अन्दर आता है, उक्त सीमाओं में उपरोक्त किस्म के हथियारों को अपने साथ नहीं लाएगा, ना ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग एवं प्रदर्शन करेगा।
3. ध्वनि विस्तारक यन्त्र स्पीकर एम्पलीफायर का उपयोग अनुमत नहीं होगा। विशेष परिस्थितयों में संबंधित कार्यकारी मजिस्ट्रेट / उपखण्ड मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही इनका प्रयोग किया जा सकेगा।
4. कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिकता को ठेस पंहुचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारें नहीं लगाएगा नहीं ऐसा कोई भाषण या उद्बोधन देगा न ही ऐसे किसी पेम्पलेट, पोस्टर या अन्य किसी प्रकार की सामग्री छापेगा या छपवाएगा, वितरण करेगा या वितरण करवायेगा और न ही किसी एम्पलीफायर, रेडियों, टेप रिकॉर्डर, लाउड स्पीकर, ऑडिया-विडियों कैसेट्स व अन्य किसी ईलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इस प्रकार का प्रचार-प्रसार करेगा अथवा करवायेगा और ऐसे कृत्यों के लिए न ही किसी प्रकार दुष्प्रेरित करेगा।
5. इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सअप, युट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धार्मिक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार नहीं करेगा।
6. कोई भी व्यक्ति किसी के समर्थन या विरोध में सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों पर किसी तरह का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं करेगा एवं न ही किसी तरह के पोस्टर, हॉर्डिंग आदि लगायेगा और न ही किसी भी सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पत्तियों का विरूपण करेगा।
7. विद्यमान परिस्थितयों में यह प्रतिबन्धात्मक आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है एवं इन परस्थितियों में उन व्यक्तियों जिनके विरूद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है पर तत्काल सूचना की तामिल सम्यकरूप से कराने की गुंजाइश नहीं है. इसलिए यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।
यह आदेश आज दिनांक 26.11.2024 को तत्काल प्रभाव से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। मैं सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ।
उक्त निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता
2023 की धारा 223 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोग चलाये जा सकेंगे।